Overview
मुख्यमंत्री कृषि सा साजुली योजना असम सरकार की कृषि सहायता योजना है, जिसका उद्देश्य लघु व सीमांत किसानों को वैज्ञानिक कृषि औज़ार व उपकरण खरीदने में आर्थिक मदद देकर कृषि उत्पादकता बढ़ाना है। पात्र किसानों के बैंक खाते में ₹5,000 की एकमुश्त सहायता RTGS/NEFT (DBT) के माध्यम से भेजी जाती है।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक असम का निवासी किसान हो
- आयु 21 वर्ष या अधिक
- लघु या सीमांत भूमिधारक (कम से कम 3 वर्ष से खेती में सक्रिय)
- प्रति परिवार केवल एक आवेदन; KCC धारक स्वतः पात्र
Who is not eligible
- बड़े (बड़ी जोत वाले) किसान व गैर-कृषक
- प्रति परिवार एक से अधिक आवेदन
Documents required
How to apply
- 1कृषि विकास अधिकारी (ADO) से या कृषि निदेशालय पोर्टल से आवेदन फ़ॉर्म प्राप्त करें
- 2भूमि अभिलेख व दस्तावेज़ों के साथ फ़ॉर्म भरकर जमा करें
- 3कृषि विभाग द्वारा पात्रता सत्यापन व लाभार्थी चयन
- 4स्वीकृति के बाद ₹5,000 बैंक खाते में DBT
Frequently asked questions
कृषि सा साजुली योजना में कितनी सहायता मिलती है?
पात्र लघु व सीमांत किसानों को कृषि औज़ार खरीदने के लिए ₹5,000 की एकमुश्त सहायता सीधे बैंक खाते में DBT (RTGS/NEFT) के ज़रिये मिलती है।
कौन-से किसान इस योजना के पात्र हैं?
केवल असम के लघु व सीमांत किसान पात्र हैं, जिनमें बटाईदार किसान व किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) धारक शामिल हैं। बड़े किसान पात्र नहीं हैं।
क्या एक परिवार से एक से अधिक लोग आवेदन कर सकते हैं?
नहीं, इस योजना के तहत प्रति परिवार केवल एक ही आवेदन स्वीकार्य है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.