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Chief Minister's Atmanirbhar Asom Abhijan

मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम अभियान

Verified · Updated 5 Jul 2026Apply on official siteShare
Benefit
सामान्य स्नातक/ITI/पॉलिटेक्निक/मैट्रिक (SC/ST/OBC) को ₹2 लाख (₹1 लाख सब्सिडी + ₹1 लाख ब्याज-मुक्त ऋण); व्यावसायिक डिग्रीधारी (इंजीनियरिंग/मेडिकल आदि) को ₹5 लाख (₹2.5 लाख + ₹2.5 लाख); साथ ही एक माह निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण व ₹10,000 स्टाइपेंड।
Applies to
Assam
Application
Always open
Launched
2021

Overview

मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम अभियान (CMAAA) असम सरकार की एक प्रमुख युवा-सशक्तिकरण योजना है, जो शिक्षित बेरोज़गार युवाओं को अपना उद्यम शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता, कौशल प्रशिक्षण व स्टाइपेंड देती है। सहायता राशि का 50% अनुदान (सब्सिडी) व 50% ब्याज-मुक्त सरकारी ऋण के रूप में दी जाती है, जिससे युवा आत्मनिर्भर बनकर रोज़गार सृजन करें।

Who it's for

असम के शिक्षित बेरोज़गार युवास्नातक, ITI/पॉलिटेक्निक व तकनीकी डिप्लोमा धारकइंजीनियरिंग/मेडिकल आदि व्यावसायिक डिग्रीधारी

Eligibility

  • आवेदक असम का स्थायी निवासी हो
  • आयु लगभग 28 से 40 वर्ष (SC/ST/OBC हेतु 28 से 43 वर्ष)
  • न्यूनतम शैक्षिक योग्यता मैट्रिक/स्नातक (श्रेणी अनुसार)
  • नई स्वरोज़गार इकाई/उद्यम शुरू करने वाले

Who is not eligible

  • पहले से स्थापित बड़े उद्यमी
  • असम के बाहर के (गैर-निवासी) आवेदक

Documents required

आधार कार्ड
शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र
असम अधिवास (निवास) प्रमाण पत्र
परियोजना प्रस्ताव/व्यवसाय योजना
बैंक खाता विवरण

How to apply

  1. 1CMAAA पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण व आवेदन करें
  2. 2दस्तावेज़ व परियोजना प्रस्ताव अपलोड करें
  3. 3चयन प्रक्रिया व एक माह का निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण
  4. 4प्रशिक्षण के बाद अनुदान व ब्याज-मुक्त ऋण बैंक के माध्यम से वितरित

Frequently asked questions

CMAAA में कितनी वित्तीय सहायता मिलती है?

सामान्य स्नातक/ITI/पॉलिटेक्निक व मैट्रिक (SC/ST/OBC) को ₹2 लाख और इंजीनियरिंग/मेडिकल जैसे व्यावसायिक डिग्रीधारी को ₹5 लाख तक की सहायता मिलती है; इसमें आधी राशि सब्सिडी व आधी ब्याज-मुक्त ऋण होती है।

क्या प्रशिक्षण व स्टाइपेंड भी मिलता है?

हाँ, लाभार्थियों को एक माह का निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण व ₹10,000 का स्टाइपेंड भी दिया जाता है।

आवेदन के लिए आयु सीमा क्या है?

आवेदक की आयु लगभग 28 से 40 वर्ष (SC/ST/OBC वर्ग हेतु 28 से 43 वर्ष) होनी चाहिए और वह असम का स्थायी निवासी होना चाहिए।

Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.

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वैयक्तिक ब्याज परतावा (IR-I): ₹15 लाख तक का बैंक ऋण, समय पर चुकाने पर ब्याज की राशि (अधिकतम 12%) ₹3 लाख तक वापस। समूह/उद्यम ब्याज परतावा (IR-II): ₹50 लाख तक का ऋण, ब्याज परतावा ₹15 लाख तक।
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परियोजना लागत पर 15% से 35% तक मार्जिन मनी (बैकएंड) सब्सिडी; विनिर्माण हेतु ₹50 लाख तक व सेवा क्षेत्र हेतु ₹10 लाख तक की परियोजना के लिए बैंक ऋण
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