Overview
मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा 2018 में शुरू की गई, जिसका उद्देश्य राज्य के युवाओं को उच्च-स्तरीय व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर निजी क्षेत्र में रोज़गार दिलाना है। प्रशिक्षण के दौरान युवाओं को स्टाइपेंड दिया जाता है और न्यूनतम 70% प्लेसमेंट सुनिश्चित किया जाता है।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक अरुणाचल प्रदेश का स्थायी निवासी हो।
- आवेदक न्यूनतम कक्षा 10 उत्तीर्ण हो।
- आवेदक के पास सक्रिय बैंक खाता हो।
Who is not eligible
- राज्य के बाहर के गैर-निवासी।
- न्यूनतम योग्यता (कक्षा 10) से कम शिक्षित आवेदक।
Documents required
How to apply
- 1कौशल विकास व उद्यमिता विभाग अथवा skillarunachal.nic.in पोर्टल पर पंजीकरण करें।
- 2उपलब्ध व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चुनकर प्रशिक्षण पूरा करें।
- 3प्रशिक्षण अवधि में स्टाइपेंड प्राप्त करें और प्लेसमेंट का लाभ लें।
Frequently asked questions
प्रशिक्षण के दौरान कितना स्टाइपेंड मिलता है?
राज्य के भीतर प्रशिक्षण पर ₹3,000 मासिक स्टाइपेंड और राज्य से बाहर प्रशिक्षण पर आवास/यात्रा/शुल्क सहित ₹300 प्रति दिन दिया जाता है।
क्या नौकरी की गारंटी मिलती है?
हाँ, इस योजना में प्रशिक्षण पूरा करने वाले युवाओं को न्यूनतम 70% प्लेसमेंट की गारंटी दी जाती है।
आवेदन के लिए न्यूनतम योग्यता क्या है?
आवेदक अरुणाचल प्रदेश का निवासी और न्यूनतम कक्षा 10 उत्तीर्ण होना चाहिए, साथ ही उसके पास सक्रिय बैंक खाता होना आवश्यक है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.