Overview
आत्मनिर्भर पशुपालन योजना अरुणाचल प्रदेश सरकार की क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी योजना है, जो 3 सितंबर 2021 को शुरू हुई। इसका लक्ष्य डेयरी, कुक्कुट-पालन (पोल्ट्री) व सूअर-पालन (पिगरी) इकाइयाँ स्थापित कर किसानों की आय व उत्पादकता बढ़ाना है। पशुपालन इकाई लागत का 45% राज्य सब्सिडी, 45% बैंक ऋण तथा 10% लाभार्थी अंशदान होता है।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक अरुणाचल प्रदेश का स्थायी निवासी हो तथा उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो।
- प्रस्तावित इकाई डेयरी, कुक्कुट-पालन या सूअर-पालन में से हो।
- पशुपालन इकाई हेतु उपयुक्त स्थान व बुनियादी सुविधा उपलब्ध हो।
- आवेदक बैंक ऋण चुकाने की पात्रता रखता हो।
- SHG व FPO वैध रूप से पंजीकृत हों।
Who is not eligible
- अन्य राज्यों के निवासी।
- 18 वर्ष से कम आयु के आवेदक।
- जो उसी पशुपालन घटक हेतु किसी अन्य सरकारी सब्सिडी का लाभ ले चुके हों।
Documents required
How to apply
- 1आत्मनिर्भर योजना ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण कर उपयोगकर्ता खाता बनाएँ।
- 2डेयरी, पोल्ट्री या पिगरी में से इकाई चुनकर व्यक्तिगत व बैंक विवरण भरें।
- 3परियोजना लागत दर्ज करें व आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड कर आवेदन जमा करें।
- 4जिला पशुपालन कार्यालय द्वारा सत्यापन के बाद बैंक ऋण व सब्सिडी स्वीकृत होती है।
Frequently asked questions
आत्मनिर्भर पशुपालन योजना में कौन-सी इकाइयाँ शामिल हैं?
इस योजना में डेयरी, कुक्कुट-पालन (पोल्ट्री) और सूअर-पालन (पिगरी) की इकाइयाँ शामिल हैं।
आवेदन के लिए न्यूनतम आयु क्या है?
आवेदक अरुणाचल प्रदेश का निवासी होना चाहिए और उसकी आयु कम-से-कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
इकाई लागत पर कितनी सब्सिडी मिलती है?
पशुपालन इकाई लागत का 45% राज्य सब्सिडी, 45% बैंक ऋण और 10% लाभार्थी अंशदान के रूप में होता है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.