State Scheme🌾 Agriculture & Farming

Atma Nirbhar Krishi Yojana (ANKY)

आत्मनिर्भर कृषि योजना

Verified · Updated 5 Jul 2026Apply on official siteShare
Benefit
परियोजना लागत पर 45% राज्य सब्सिडी + 45% बैंक ऋण + 10% लाभार्थी अंशदान; संपार्श्विक-मुक्त ऋण व्यक्ति हेतु ₹1.60 लाख तक तथा SHG/FPO हेतु ₹10 लाख तक।
Applies to
Arunachal Pradesh
Application
Always open
Launched
2021

Overview

आत्मनिर्भर कृषि योजना अरुणाचल प्रदेश सरकार की एक क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी योजना है, जो 3 सितंबर 2021 को शुरू हुई। इसका उद्देश्य किसानों, स्वयं-सहायता समूहों व किसान उत्पादक संगठनों को वैज्ञानिक भूमि-सोपान (टेरेसिंग), दोहरी फसल, कृषि यंत्रीकरण, चाय व रबड़ की खेती, मधुमक्खी-पालन तथा कुट्टू जैसी फसलों में स्वावलंबी बनाना है। परियोजना लागत का 45% राज्य सब्सिडी, 45% बैंक ऋण और 10% लाभार्थी द्वारा वहन किया जाता है।

Who it's for

अरुणाचल प्रदेश के स्थायी निवासी किसानस्वयं-सहायता समूह (SHG)किसान उत्पादक संगठन (FPO)

Eligibility

  • आवेदक अरुणाचल प्रदेश का स्थायी निवासी किसान हो।
  • व्यक्तिगत किसान के पास कृषि हेतु न्यूनतम लगभग 0.50 हेक्टेयर और अधिकतम 25 हेक्टेयर भूमि हो।
  • SHG हेतु न्यूनतम 1.0 हेक्टेयर तथा FPO हेतु न्यूनतम 5 हेक्टेयर भूमि आवश्यक।
  • प्रस्तावित गतिविधि टेरेसिंग, दोहरी फसल, यंत्रीकरण, चाय/रबड़, मधुमक्खी-पालन या कुट्टू जैसी अनुमोदित कृषि गतिविधि हो।
  • आवेदक बैंक ऋण चुकाने की पात्रता रखता हो।

Who is not eligible

  • अन्य राज्यों के निवासी।
  • जिनके पास वैध भूमि दस्तावेज़ या भूमि-अधिकार न हो।
  • जो पहले से इसी घटक हेतु किसी अन्य सरकारी सब्सिडी का लाभ ले रहे हों।

Documents required

स्थायी निवास प्रमाण-पत्र (ST/स्थायी निवासी प्रमाण)
भूमि स्वामित्व / भूमि-अधिकार दस्तावेज़
आधार कार्ड
बैंक खाता विवरण / पासबुक
पासपोर्ट आकार फोटो
परियोजना प्रस्ताव / विस्तृत परियोजना रिपोर्ट

How to apply

  1. 1कृषि विभाग के आत्मनिर्भर योजना ऑनलाइन पोर्टल (agri.arunachal.gov.in) पर पंजीकरण कर उपयोगकर्ता खाता बनाएँ।
  2. 2व्यक्तिगत, भूमि व बैंक विवरण भरकर प्रस्तावित कृषि गतिविधि व परियोजना लागत दर्ज करें।
  3. 3आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें और आवेदन जमा करें।
  4. 4जिला कृषि कार्यालय द्वारा सत्यापन के बाद बैंक ऋण व सब्सिडी स्वीकृत की जाती है।

Frequently asked questions

आत्मनिर्भर कृषि योजना में सब्सिडी कितनी है?

परियोजना लागत का 45% राज्य सरकार सब्सिडी के रूप में देती है, 45% बैंक ऋण होता है और 10% लाभार्थी वहन करता है।

व्यक्तिगत किसान को अधिकतम कितना संपार्श्विक-मुक्त ऋण मिल सकता है?

व्यक्तिगत किसान को ₹1.60 लाख तक तथा SHG/FPO को ₹10 लाख तक का संपार्श्विक-मुक्त ऋण उपलब्ध है।

इस योजना में कौन-सी कृषि गतिविधियाँ शामिल हैं?

वैज्ञानिक भूमि-सोपान, दोहरी फसल, कृषि यंत्रीकरण, चाय व रबड़ की खेती, मधुमक्खी-पालन और कुट्टू जैसी फसलें इसमें शामिल हैं।

Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.

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