Overview
आंध्र प्रदेश सूक्ष्म सिंचाई परियोजना (APMIP) के अंतर्गत उद्यानिकी विभाग किसानों को ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली की स्थापना पर सब्सिडी देता है। इसका उद्देश्य जल की बचत करते हुए जल-उपयोग दक्षता बढ़ाना और उत्पादकता में सुधार करना है। SC/ST तथा लघु व सीमांत किसानों को उच्चतम सब्सिडी दर दी जाती है।
Who it's for
Eligibility
- आंध्र प्रदेश में कृषि योग्य भूमि व जल स्रोत हो
- श्रेणी व क्षेत्रफल के अनुसार निर्धारित सब्सिडी स्लैब
- रायथु सेवा केंद्र (RSK) पर बायोमेट्रिक पंजीकरण
Who is not eligible
- जल स्रोत उपलब्ध न होना
- अपात्र फसल
- निर्धारित सीमा से अधिक क्षेत्रफल
- सिस्टम के जीवनकाल में पुनः कवरेज
Documents required
How to apply
- 1रायथु सेवा केंद्र (RSK) / APMIP पोर्टल पर पंजीकरण करें
- 2बायोमेट्रिक सत्यापन कराएँ
- 3क्षेत्र (फील्ड) सत्यापन होता है
- 4सूचीबद्ध कंपनी द्वारा प्रणाली की स्थापना
- 5स्थापना के बाद सब्सिडी राशि जारी की जाती है
Frequently asked questions
किस श्रेणी के किसान को कितनी सब्सिडी मिलती है?
SC/ST लघु-सीमांत किसानों को 100%, अन्य लघु-सीमांत को 90%, मध्यम किसानों (5-10 एकड़) को 70% तथा बड़े किसानों (10 एकड़ से अधिक) को 50% तक सब्सिडी दी जाती है।
क्या बिना जल स्रोत के आवेदन कर सकते हैं?
नहीं, ड्रिप/स्प्रिंकलर प्रणाली के लिए किसान के पास कृषि योग्य भूमि के साथ-साथ जल स्रोत का होना अनिवार्य है; जल स्रोत न होने पर आवेदन पात्र नहीं माना जाता।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.