Overview
यह योजना पशुधन-स्वामी किसानों को उनके पशुओं की मृत्यु से होने वाली आर्थिक हानि की भरपाई करती है। पशु की श्रेणी के अनुसार मुआवजा दिया जाता है — उन्नत या देशी गाय व देशी भैंस के लिए ₹30,000, सामान्य गाय या भैंस के लिए ₹15,000 तथा भेड़ या बकरी के लिए ₹6,000 प्रति पशु। इसका उद्देश्य किसानों को पशुपालन जारी रखने में सहारा देना है।
Who it's for
Eligibility
- गाय की आयु 2 से 10 वर्ष, भैंस 3 से 12 वर्ष तथा भेड़ या बकरी 6 माह या अधिक हो।
- पशु की मृत्यु SDRF/NDRF के अंतर्गत कवर न हो।
- प्रति परिवार प्रति वर्ष सीमा 5 बड़े पशु या 20 छोटे पशु।
- भेड़ या बकरी हेतु एक साथ 3 या अधिक पशुओं की मृत्यु आवश्यक।
Who is not eligible
- SDRF/NDRF के अंतर्गत कवर होने वाली मृत्यु।
- आयु-सीमा से बाहर के पशु।
- वार्षिक सीमा से अधिक दावे।
- एकल भेड़ या बकरी की मृत्यु।
Documents required
How to apply
- 1पशु की मृत्यु की सूचना पशु चिकित्सक या RSK को दें।
- 2पशु चिकित्सक से पोस्टमार्टम कराएँ।
- 3पशुपालन पोर्टल पर दावा प्रस्तुत करें।
- 4स्वीकृत मुआवजा राशि DBT द्वारा खाते में जमा की जाती है।
Frequently asked questions
किस पशु पर कितना मुआवजा मिलता है?
उन्नत या देशी गाय व देशी भैंस पर ₹30,000, सामान्य गाय या भैंस पर ₹15,000 तथा भेड़ या बकरी पर ₹6,000 प्रति पशु का मुआवजा दिया जाता है।
मुआवजे के लिए क्या शर्तें हैं?
पशु निर्धारित आयु-सीमा में हो, मृत्यु SDRF/NDRF में कवर न हो और प्रति परिवार वार्षिक सीमा (5 बड़े या 20 छोटे पशु) के भीतर हो; भेड़/बकरी के लिए एक साथ 3 या अधिक की मृत्यु आवश्यक है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.