Overview
इस योजना का उद्देश्य मछुआरों को आधुनिक व सुरक्षित मछली-पकड़ उपकरण उपलब्ध कराना है। पंजीकृत मछुआरों व मत्स्य सहकारी समितियों के सदस्यों को यंत्रीकृत नौकाओं पर 60% तक की सब्सिडी दी जाती है तथा शेष राशि आसान किस्तों में चुकाई जाती है; इसके साथ मछली पकड़ने के जालों व अन्य उपकरणों पर भी सब्सिडी दी जाती है।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक पंजीकृत मछुआरा हो।
- मछली पकड़ना उसकी सक्रिय आजीविका हो।
- पूर्व में कोई डुप्लिकेट नौका या जाल अनुदान न लिया हो।
- विभागीय मानदंडों को पूरा करता हो।
Who is not eligible
- डुप्लिकेट अनुदान के मामले।
Documents required
How to apply
- 1जिला मत्स्य कार्यालय या ग्राम सचिवालय पर आवेदन करें।
- 2विभाग द्वारा जाँच व लाभार्थी चयन किया जाता है।
- 3स्वीकृत सब्सिडी राशि जारी की जाती है।
- 4लाभार्थी शेष राशि आसान किस्तों में भुगतान करे।
Frequently asked questions
नौका पर कितनी सब्सिडी मिलती है?
पंजीकृत मछुआरों को यंत्रीकृत नौका पर 60% तक सब्सिडी मिलती है और शेष राशि आसान किस्तों में चुकानी होती है।
क्या जालों पर भी सब्सिडी मिलती है?
हाँ, नौकाओं के अतिरिक्त मछली पकड़ने के जालों व अन्य उपकरणों पर भी विभागीय मानदंडों के अनुसार सब्सिडी दी जाती है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.