Overview
यह योजना आंध्र प्रदेश के पंजीकृत यंत्रीकृत व मोटरीकृत समुद्री मछली नौकाओं के संचालन-खर्च को कम करने के लिए ईंधन पर सब्सिडी देती है। पात्र नौकाओं को निर्दिष्ट आउटलेट से खरीदे गए हाई स्पीड डीज़ल (HSD) पर ₹9 प्रति लीटर की सब्सिडी दी जाती है, ताकि समुद्री मछुआरों की आजीविका लागत घटे।
Who it's for
Eligibility
- नौका पंजीकृत व सक्रिय स्थिति में हो।
- वैध मछली पकड़ने का लाइसेंस हो।
- मछुआरा मत्स्य विभाग में नामांकित हो।
- निर्दिष्ट आउटलेट से ही HSD डीज़ल की खरीद हो।
Who is not eligible
- अपंजीकृत नौकाएँ।
- अधिकृत आउटलेट या निर्धारित सीमा से बाहर खरीदा गया ईंधन।
Documents required
How to apply
- 1नौका का मत्स्य विभाग में पंजीकरण कराएँ।
- 2निर्दिष्ट HSD आउटलेट का आवंटन प्राप्त करें।
- 3आवंटित आउटलेट से डीज़ल खरीदें।
- 4निर्धारित सीमा तक सब्सिडी राशि DBT द्वारा खाते में जमा की जाती है।
Frequently asked questions
डीज़ल पर कितनी सब्सिडी मिलती है?
पंजीकृत यंत्रीकृत व मोटरीकृत मछली नौकाओं को निर्दिष्ट आउटलेट से खरीदे गए डीज़ल पर ₹9 प्रति लीटर की सब्सिडी दी जाती है।
सब्सिडी पाने के लिए कहाँ से डीज़ल खरीदना होगा?
सब्सिडी केवल विभाग द्वारा निर्दिष्ट अधिकृत आउटलेट से खरीदे गए HSD डीज़ल पर ही निर्धारित मासिक सीमा तक मिलती है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.