Overview
आंध्र प्रदेश के विभिन्न कल्याण निगमों (SC/ST/BC/अल्पसंख्यक व Kapu कल्याण निगम) द्वारा संचालित यह योजना पात्र समुदायों के व्यक्तियों को बैंक ऋण से जुड़ी स्वरोजगार इकाइयाँ स्थापित करने में बैक-एंड सब्सिडी प्रदान करती है, ताकि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग आत्मनिर्भर बन सकें।
Who it's for
Eligibility
- संबंधित समुदाय का जाति प्रमाणपत्र
- BPL/निर्धारित आय सीमा के भीतर
- आयु 21-50 वर्ष (SC/ST) या 21-60 वर्ष (BC/Kapu)
- आंध्र प्रदेश का निवासी
- प्रति परिवार एक लाभार्थी
Who is not eligible
- गैर-लक्षित समुदाय
- आय सीमा से ऊपर के आवेदक
- पहले सब्सिडी ले चुके परिवार
- सरकारी कर्मचारी/आयकरदाता
Documents required
How to apply
- 1OBMMS पोर्टल (apobmms.apcfss.in) पर वार्षिक आवेदन विंडो में ऑनलाइन आवेदन करें
- 2निगम द्वारा इकाई की ग्राउंडिंग की जाती है
- 3बैंक के साथ टाई-अप कर ऋण स्वीकृत कराएँ
- 4बैंक ऋण संवितरण के बाद बैक-एंड सब्सिडी जारी होती है
Frequently asked questions
इस योजना के लिए आवेदन कहाँ करें?
पात्र आवेदक OBMMS पोर्टल (apobmms.apcfss.in) पर वार्षिक आवेदन विंडो के दौरान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
अधिकतम सब्सिडी कितनी मिलती है?
SC/ST/BC/अल्पसंख्यक निगम के तहत इकाई लागत का 60% (अधिकतम ₹1 लाख), Kapu निगम के तहत ₹2 लाख तक, तथा उच्च-मूल्य इकाइयों पर NSFDC/NSKFDC के माध्यम से 35-40% सब्सिडी मिलती है।
क्या एक ही परिवार से एक से अधिक व्यक्ति लाभ ले सकते हैं?
नहीं, प्रति परिवार केवल एक लाभार्थी को ही सब्सिडी दी जाती है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.