Overview
एंटी बर्ड नेट योजना राजस्थान सरकार के उद्यान विभाग द्वारा संचालित है। इसके अंतर्गत फल उत्पादक किसानों को अपने बगीचे को पक्षियों से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए एंटी बर्ड नेट (पक्षी रोधी जाल) लगाने पर अनुदान दिया जाता है। इससे फलों की क्षति कम होती है तथा उत्पादन एवं किसान की आय बढ़ती है। अनुदान राशि सत्यापन के बाद सीधे बैंक खाते में हस्तांतरित की जाती है।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक के पास कृषि योग्य भू-स्वामित्व होना चाहिए।
- आवेदक के पास स्वयं का फलदार बगीचा होना चाहिए।
- खेत पर सिंचाई का स्रोत उपलब्ध होना चाहिए।
Who is not eligible
- फलदार बगीचा/सिंचाई स्रोत न होने पर अनुदान देय नहीं।
- 5000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र पर अतिरिक्त अनुदान देय नहीं।
Documents required
How to apply
- 1नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर अथवा राज किसान साथी पोर्टल पर आवेदन करें।
- 2आवश्यक दस्तावेज एवं अनुमोदित फर्म का कोटेशन संलग्न करें।
- 3उद्यान विभाग से प्रशासनिक स्वीकृति/कार्यादेश प्राप्त होने के बाद ही नेट लगाने का कार्य प्रारंभ करें।
- 4कार्य पूर्ण होने पर समिति द्वारा सत्यापन कराएं।
- 5सत्यापन के बाद अनुदान राशि सीधे किसान के बैंक खाते में जमा होगी।
Frequently asked questions
एंटी बर्ड नेट पर कितना अनुदान मिलता है?
निर्धारित इकाई लागत का 50% अनुदान अधिकतम 5000 वर्ग मीटर क्षेत्र हेतु देय है।
इस योजना का लाभ कौन ले सकता है?
जिन किसानों के पास स्वयं का फलदार बगीचा, कृषि योग्य भूमि एवं सिंचाई स्रोत है, वे पात्र हैं।
आवेदन कहां करें?
नजदीकी ई-मित्र केंद्र या राज किसान साथी पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.