Overview
यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना महाराष्ट्र के इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग द्वारा विमुक्त जाति एवं भटक्या जमाती (विजाभज, जिसमें पारधी समाज भी शामिल है) के भूमिहीन तथा गाँव-गाँव भटकने वाले परिवारों के लिए चलाई जाती है। योजना के अंतर्गत भूमिहीन परिवारों को भूखंड उपलब्ध कराकर उस पर 269 वर्ग फुट का पक्का घर बनाकर दिया जाता है तथा नई वसाहत में आंतरिक सड़क, पेयजल, बिजली कनेक्शन एवं सामुदायिक भवन जैसी सुविधाएँ दी जाती हैं। जिन परिवारों के पास स्वयं की भूमि है उन्हें घर निर्माण हेतु सामान्य क्षेत्र में ₹1.20 लाख तथा पहाड़ी/नक्सलग्रस्त क्षेत्र में ₹1.30 लाख की सहायता दी जाती है।
Who it's for
Eligibility
- लाभार्थी परिवार महाराष्ट्र के मूल विमुक्त जाति/भटक्या जमाती (विजाभज) प्रवर्ग का होना चाहिए
- परिवार भूमिहीन हो तथा तंबू/झोपड़ी में रहता हो अथवा रोजी-रोटी के लिए गाँव-गाँव भटकता हो
- परिवार की वार्षिक आय ₹1.20 लाख से कम होनी चाहिए
- परिवार के पास स्वयं का पक्का घर न हो
- परिवार ने पहले किसी अन्य शासकीय आवास/घरकुल योजना का लाभ न लिया हो
- एक पात्र परिवार में केवल एक ही व्यक्ति को योजना का लाभ मिलेगा
Documents required
How to apply
- 1संबंधित जिले के सहायक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालय से निःशुल्क आवेदन पत्र प्राप्त करें
- 2आवेदन पत्र भरकर आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें
- 3भरा हुआ आवेदन सहायक आयुक्त कार्यालय में जमा करें
- 4जिला स्तरीय समिति द्वारा पात्रता जाँच एवं चयन के बाद लाभ प्रदान किया जाता है
Frequently asked questions
यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना का लाभ किसे मिलता है?
महाराष्ट्र के विमुक्त जाति व भटक्या जमाती (विजाभज) प्रवर्ग के ऐसे भूमिहीन परिवार जो तंबू/झोपड़ी में रहते हैं या गाँव-गाँव भटकते हैं और जिनकी वार्षिक आय ₹1.20 लाख से कम है।
भूमिहीन परिवारों को क्या मिलता है?
भूमिहीन परिवारों को भूखंड उपलब्ध कराकर उस पर 269 वर्ग फुट का पक्का घर बनाकर दिया जाता है तथा बस्ती में सड़क, पानी, बिजली एवं सामुदायिक भवन जैसी सुविधाएँ दी जाती हैं।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.