Overview
पश्चिम बंगाल विधवा पेंशन (विधवा भत्ता) राज्य सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजना है, जो आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिलाओं को नियमित मासिक आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इसका उद्देश्य पति की मृत्यु के बाद असहाय हुई महिलाओं को आय की सुरक्षा एवं सम्मानजनक जीवन में सहयोग देना है। पेंशन राशि DBT के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है।
Who it's for
Eligibility
- आवेदिका विधवा हो
- आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो
- पश्चिम बंगाल की निवासी हो
- गरीबी रेखा से नीचे (BPL) परिवार से हो
- किसी अन्य सरकारी पेंशन का लाभ न ले रही हो
Who is not eligible
- अन्य सरकारी/राज्य पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाएं
- BPL श्रेणी से बाहर की आवेदिका
Documents required
How to apply
- 1'दुआरे सरकार' शिविर या स्थानीय BDO/नगरपालिका कार्यालय में जय बांग्ला आवेदन पत्र भरें
- 2पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार एवं बैंक पासबुक सहित दस्तावेज संलग्न करें
- 3सत्यापन के बाद स्वीकृत होने पर मासिक पेंशन बैंक खाते में जमा होने लगती है
Frequently asked questions
पश्चिम बंगाल विधवा पेंशन के लिए न्यूनतम आयु क्या है?
आवेदिका की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए तथा वह पश्चिम बंगाल की BPL विधवा महिला हो।
विधवा पेंशन में कितनी राशि मिलती है?
पात्र विधवा महिलाओं को ₹1,000 प्रति माह पेंशन DBT के माध्यम से सीधे बैंक खाते में मिलती है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.