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Vidhva Vivah Uphar Yojana

विधवा विवाह उपहार योजना

Verified · Updated 28 Jun 2026Apply on official siteShare
Benefit
₹51,000 एकमुश्त उपहार राशि
Applies to
Rajasthan
Application
Always open
Launched
2007

Overview

विधवा विवाह उपहार योजना राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित एक सामाजिक कल्याण योजना है। इसका उद्देश्य उन विधवा महिलाओं को सहायता देना है जो पुनर्विवाह कर नया जीवन शुरू करने का निर्णय लेती हैं। योजना के तहत पात्र विधवा महिला को पुनर्विवाह पर ₹51,000 की एकमुश्त उपहार राशि दी जाती है, ताकि वह अपनी नई गृहस्थी की आवश्यक जरूरतों को पूरा कर सके।

Who it's for

राजस्थान की विधवा महिलाएं जो पुनर्विवाह करती हैं

Eligibility

  • आवेदक राजस्थान राज्य की विधवा महिला होनी चाहिए।
  • आवेदक राजस्थान की मूल निवासी हो अथवा पुनर्विवाह से पूर्व 3 वर्ष से राजस्थान में निवासरत हो।
  • आवेदक विधवा पेंशन नियमों के अनुसार पेंशन की पात्र होनी चाहिए।
  • आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • यदि आवेदक ने इस योजना से पूर्व ही पुनर्विवाह कर लिया है तो वह पात्र नहीं होगी।

Who is not eligible

  • जिन्होंने इस योजना के लागू होने से पूर्व ही पुनर्विवाह कर लिया हो।
  • विधवा पेंशन नियमों के अनुसार अपात्र महिलाएं।
  • 18 वर्ष से कम या 50 वर्ष से अधिक आयु की महिलाएं।

Documents required

आधार कार्ड
जन आधार/भामाशाह कार्ड
मूल निवास/पता प्रमाण
आयु/जन्म प्रमाण पत्र
पूर्व पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
विधवा पेंशन की पात्रता संबंधी प्रमाण
पुनर्विवाह का प्रमाण/विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र
बैंक खाता पासबुक
पासपोर्ट साइज फोटो

How to apply

  1. 1राजस्थान SSO पोर्टल (sso.rajasthan.gov.in) पर पंजीकरण/लॉगिन करें या नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाएं।
  2. 2विधवा विवाह उपहार योजना का आवेदन फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
  3. 3आवेदन जिला सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता अधिकारी को प्रस्तुत करें।
  4. 4सत्यापन के बाद उपहार राशि DBT के माध्यम से बैंक खाते में जमा की जाती है।

Frequently asked questions

विधवा विवाह उपहार योजना में कितनी राशि मिलती है?

पात्र विधवा महिला को पुनर्विवाह पर ₹51,000 की एकमुश्त उपहार राशि दी जाती है।

कौन पात्र है?

राजस्थान की विधवा महिला, जिसकी आयु 18 से 50 वर्ष के बीच हो, जो विधवा पेंशन की पात्र हो और राजस्थान की मूल निवासी हो या पुनर्विवाह से पूर्व 3 वर्ष से राजस्थान में निवासरत हो।

आवेदन कैसे करें?

SSO पोर्टल या ई-मित्र के माध्यम से फॉर्म भरकर आवश्यक दस्तावेजों सहित जिला सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करें।

Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.

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