Overview
राजस्थान सरकार के उच्च शिक्षा विभाग (कॉलेज शिक्षा निदेशालय) द्वारा संचालित उर्दू छात्रवृत्ति योजना का उद्देश्य उर्दू भाषा को बढ़ावा देना है। यह छात्रवृत्ति उन्हीं विद्यार्थियों को दी जाती है जो उर्दू को ऐच्छिक (वैकल्पिक) विषय के रूप में पढ़ते हैं। स्नातक स्तर पर यह केवल छात्राओं के लिए है जिन्होंने योग्यता परीक्षा में कम से कम 50% अंक प्राप्त किए हों, जबकि स्नातकोत्तर स्तर पर छात्र एवं छात्रा दोनों पात्र हैं बशर्ते उन्होंने स्नातक/स्नातकोत्तर परीक्षा कम से कम द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण की हो। छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए उर्दू विषय पढ़ना अनिवार्य है।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
- स्नातक स्तर पर केवल छात्राएँ पात्र हैं।
- स्नातकोत्तर स्तर पर छात्र एवं छात्रा दोनों पात्र हैं।
- आवेदक को स्नातक अथवा स्नातकोत्तर स्तर पर उर्दू को ऐच्छिक विषय के रूप में पढ़ना अनिवार्य है।
- स्नातक स्तर के आवेदकों के लिए पिछली योग्यता परीक्षा में कम से कम 50% अंक आवश्यक हैं।
- स्नातकोत्तर स्तर के आवेदकों ने स्नातक/स्नातकोत्तर परीक्षा कम से कम द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण की हो।
- आवेदक किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज/विश्वविद्यालय में नियमित रूप से अध्ययनरत होना चाहिए।
Who is not eligible
- उर्दू को ऐच्छिक विषय के रूप में न पढ़ने वाले विद्यार्थी पात्र नहीं हैं।
- निर्धारित न्यूनतम अंक/श्रेणी पूरी न करने वाले विद्यार्थी पात्र नहीं हैं।
- राजस्थान के मूल निवासी न होने वाले विद्यार्थी पात्र नहीं हैं।
Documents required
How to apply
- 1चरण 1: आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें।
- 2चरण 2: फॉर्म में सभी अनिवार्य जानकारी भरें तथा सभी आवश्यक दस्तावेज़ों की प्रतियाँ (आवश्यकतानुसार स्वप्रमाणित) संलग्न करें।
- 3चरण 3: भरा हुआ एवं हस्ताक्षरित फॉर्म दस्तावेज़ों सहित संबंधित कॉलेज में जमा करें तथा जमा करने की रसीद/पावती प्राप्त करें।
- 4चरण 4: संबंधित कॉलेज आवेदन को उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान को अग्रेषित करता है।
- 5नवीनीकरण: पिछले वर्ष नई छात्रवृत्ति स्वीकृत विद्यार्थी ही पात्र हैं तथा उन्हें पिछली परीक्षा कम से कम 50% अंकों के साथ द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
Frequently asked questions
उर्दू छात्रवृत्ति के लिए कौन पात्र है?
राजस्थान के मूल निवासी वे विद्यार्थी जो उर्दू को ऐच्छिक विषय के रूप में पढ़ते हैं; स्नातक स्तर पर केवल छात्राएँ तथा स्नातकोत्तर स्तर पर छात्र एवं छात्रा दोनों पात्र हैं।
छात्रवृत्ति की राशि कितनी है?
myScheme के अनुसार स्नातक स्तर पर ₹100 प्रति माह तथा स्नातकोत्तर स्तर पर ₹150 प्रति माह की मासिक छात्रवृत्ति दी जाती है; नवीनतम राशि हेतु विभागीय अधिसूचना देखें।
क्या उर्दू पढ़ना अनिवार्य है?
हाँ, छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए उर्दू को ऐच्छिक विषय के रूप में पढ़ना अनिवार्य है।
आवेदन कैसे करें?
आधिकारिक वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड कर, दस्तावेज़ों सहित भरकर संबंधित कॉलेज में जमा करें; कॉलेज इसे उच्च शिक्षा विभाग को अग्रेषित करता है।
क्या दूसरे राज्य के विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं?
नहीं, केवल राजस्थान के मूल निवासी विद्यार्थी ही पात्र हैं।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.