Overview
उत्तर प्रदेश निराश्रित महिला पेंशन योजना के अंतर्गत 18 से 60 वर्ष आयु की निराश्रित विधवा महिलाओं को प्रति माह ₹1,000 की पेंशन एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल (SSPY) के माध्यम से सीधे बैंक खाते में दी जाती है, ताकि वे आत्मसम्मान के साथ जीवनयापन कर सकें।
Who it's for
Eligibility
- आवेदिका उत्तर प्रदेश की निवासी एवं विधवा हो।
- आयु 18 से 60 वर्ष के बीच हो (60 वर्ष के बाद वृद्धावस्था पेंशन में स्थानांतरण)।
- पारिवारिक वार्षिक आय ₹2 लाख से अधिक न हो।
- आवेदिका किसी अन्य सरकारी पेंशन का लाभ न ले रही हो।
Who is not eligible
- अन्य सरकारी पेंशन प्राप्त कर रही महिलाएं।
- ₹2 लाख से अधिक वार्षिक पारिवारिक आय।
Documents required
How to apply
- 1एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल sspy-up.gov.in पर 'निराश्रित महिला पेंशन' विकल्प चुनें।
- 2ऑनलाइन आवेदन पत्र भरकर आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- 3जनपद स्तर पर सत्यापन के बाद पेंशन स्वीकृत होती है।
- 4स्वीकृति पर पेंशन तिमाही आधार पर बैंक खाते में जमा होती है।
Frequently asked questions
विधवा पेंशन में कितनी राशि मिलती है?
पात्र निराश्रित विधवा महिलाओं को प्रति माह ₹1,000 की पेंशन तिमाही आधार पर बैंक खाते में दी जाती है।
आयु एवं आय की पात्रता क्या है?
आयु 18 से 60 वर्ष तथा पारिवारिक वार्षिक आय ₹2 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.