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Economic Help to Tribal Girls for Higher Education (College Level)

जनजाति छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता (महाविद्यालय स्तर)

Verified · Updated 28 Jun 2026Apply on official siteShare
Benefit
₹5,000 प्रति वर्ष (₹500 प्रतिमाह की दर से 10 माह हेतु)
Applies to
Rajasthan
Application
Always open
Launched
1995

Overview

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राजस्थान द्वारा संचालित यह योजना राज्य की जनजाति (अनुसूचित जनजाति) वर्ग की छात्राओं को उच्च शिक्षा में अध्ययन हेतु प्रोत्साहित करने तथा बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत राजकीय अथवा निजी महाविद्यालय में कला, वाणिज्य या विज्ञान संकाय में स्नातक स्तर पर नियमित रूप से अध्ययनरत जनजाति छात्राओं को ₹500 प्रतिमाह की दर से 10 माह हेतु कुल ₹5,000 की वार्षिक आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। राशि का भुगतान सीधे लाभार्थी के जनआधार/भामाशाह से जुड़े बैंक खाते में किया जाता है।

Who it's for

राजस्थान की मूल निवासी जनजाति (अनुसूचित जनजाति) वर्ग की छात्राएंराजकीय अथवा निजी महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर नियमित अध्ययनरत छात्राएं

Eligibility

  • छात्रा राजस्थान के जनजाति (अनुसूचित जनजाति) वर्ग से संबंधित होनी चाहिए।
  • छात्रा निजी अथवा राजकीय महाविद्यालय में सामान्य शिक्षा (कला/वाणिज्य/विज्ञान संकाय में स्नातक) में नियमित रूप से अध्ययनरत हो।
  • छात्रा के माता-पिता/अभिभावक/संरक्षक/पति आयकरदाता नहीं होने चाहिए।
  • बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात आगे की निरंतर पढ़ाई में कोई अंतराल (गैप) नहीं होना चाहिए।
  • छात्रा के पास वैध भामाशाह कार्ड एवं आधार कार्ड होना चाहिए।
  • छात्रा राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए।

Who is not eligible

  • सरकार द्वारा संचालित छात्रावास में निवास कर अध्ययन कर रही छात्राओं को इस योजना का लाभ देय नहीं है।
  • जिन छात्राओं के माता-पिता/अभिभावक/पति आयकरदाता हैं, वे पात्र नहीं हैं।
  • बोर्ड परीक्षा के पश्चात पढ़ाई में अंतराल (गैप) होने पर छात्रा पात्र नहीं है।
  • यह योजना केवल छात्राओं के लिए है; छात्र (लड़के) पात्र नहीं हैं।
  • अन्य राज्यों की मूल निवासी छात्राएं पात्र नहीं हैं।

Documents required

आधार कार्ड
माता-पिता/अभिभावक के आयकरदाता न होने संबंधी वार्षिक आय का प्रमाण (आय घोषणा-पत्र)
परिवार एवं छात्रा का जनआधार कार्ड विवरण
परिवार के मुखिया अथवा छात्रा के जनआधार से जुड़े बैंक खाते का विवरण
जाति प्रमाण पत्र
जन्म प्रमाण पत्र

How to apply

  1. 1राजस्थान एसएसओ (RajSSO) पोर्टल https://sso.rajasthan.gov.in पर अपनी SSOID से लॉगिन करें।
  2. 2यदि SSOID उपलब्ध नहीं है तो पहले पोर्टल पर पंजीकरण कर SSOID बनाएं तथा पहली बार लॉगिन पर अपनी एसएसओ प्रोफाइल अद्यतन करें।
  3. 3सफल लॉगिन एवं प्रोफाइल अद्यतन के पश्चात योजना का नाम चुनें।
  4. 4अपना नाम एवं बैंक खाता चुनकर व्यक्तिगत विवरण भरें।
  5. 5आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
  6. 6‘SUBMIT’ बटन पर क्लिक कर आवेदन जमा करें।

Frequently asked questions

यह योजना क्या है?

राजस्थान सरकार के जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा वर्ष 1994-95 में जनजाति छात्राओं की उच्च शिक्षा (महाविद्यालय स्तर) हेतु यह छात्रवृत्ति योजना प्रारंभ की गई थी।

इस योजना के अंतर्गत क्या लाभ मिलता है?

₹500 प्रतिमाह की दर से 10 माह हेतु कुल ₹5,000 की वार्षिक आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

इस योजना का लाभ कौन ले सकता है?

राजस्थान के जनजाति वर्ग की वे छात्राएं जो पात्रता शर्तें पूरी करती हैं, इस योजना का लाभ ले सकती हैं।

क्या यह योजना केवल छात्राओं के लिए है या छात्र भी आवेदन कर सकते हैं?

यह योजना केवल छात्राओं (बालिकाओं) के लिए है।

इस योजना के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या है?

छात्रा राजकीय/निजी महाविद्यालय में स्नातक स्तर की सामान्य शिक्षा में नियमित अध्ययनरत हो तथा बोर्ड परीक्षा के पश्चात पढ़ाई में कोई अंतराल न हो।

क्या अन्य राज्य की छात्रा आवेदन कर सकती है?

नहीं, आवेदक छात्रा राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए।

आवेदन के लिए आधिकारिक पोर्टल कौन सा है?

आवेदन राजस्थान एसएसओ पोर्टल https://sso.rajasthan.gov.in पर किया जा सकता है।

Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.

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