Overview
निराश्रित/परित्यक्ता पत्नी पेंशन योजना का उद्देश्य उन महिलाओं को आर्थिक सहारा प्रदान करना है जो कानूनी रूप से तलाकशुदा हैं अथवा लंबे समय से अपने पति द्वारा परित्यक्त हैं और जिनके पास आजीविका का कोई साधन नहीं है। इसके अंतर्गत पात्र महिलाओं को ₹1,200 प्रति माह पेंशन दी जाती है, जिससे वे आत्मनिर्भरता एवं गरिमा के साथ जीवन व्यतीत कर सकें।
Who it's for
Eligibility
- आवेदिका की आयु 30 वर्ष या उससे अधिक हो
- आवेदिका कानूनी रूप से तलाकशुदा हो अथवा 5 वर्ष या उससे अधिक समय से पति द्वारा परित्यक्ता हो
- आवेदिका निराश्रित हो अर्थात आजीविका का पर्याप्त साधन न हो
- आवेदिका तमिलनाडु की स्थायी निवासी हो
Who is not eligible
- 30 वर्ष से कम आयु की महिलाएँ
- पर्याप्त आजीविका साधन वाली या पुनर्विवाह कर चुकी महिलाएँ
Documents required
How to apply
- 1नजदीकी ग्राम प्रशासनिक कार्यालय (VAO) या तालुक कार्यालय अथवा पोर्टल cra.tn.gov.in से आवेदन पत्र प्राप्त करें
- 2तलाक/परित्याग संबंधी प्रमाण सहित आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न कर आवेदन जमा करें
- 3सत्यापन के बाद पेंशन सीधे बैंक खाते में जमा की जाती है
Frequently asked questions
इस योजना के लिए पात्रता क्या है?
आवेदिका की आयु 30 वर्ष या अधिक हो तथा वह कानूनी रूप से तलाकशुदा या 5 वर्ष से अधिक समय से परित्यक्ता एवं निराश्रित होनी चाहिए।
कितनी पेंशन मिलती है?
पात्र निराश्रित/परित्यक्ता पत्नियों को ₹1,200 प्रति माह पेंशन प्रदान की जाती है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.