Overview
अनुसूचित जनजाति प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना राजस्थान सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए चलाई जाती है। इसका उद्देश्य कक्षा 6 से 8 में अध्ययनरत जनजाति विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता देकर उनकी पढ़ाई जारी रखने और विद्यालय बीच में छोड़ने की प्रवृत्ति को रोकना है। पात्र विद्यार्थियों को प्रतिमाह छात्रवृत्ति राशि उनके जन आधार से जुड़े बैंक खाते में सीधे (डीबीटी के माध्यम से) दी जाती है। आवेदन राजस्थान एसएसओ पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया जाता है।
Who it's for
Eligibility
- विद्यार्थी राजस्थान का मूल निवासी तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित हो
- विद्यार्थी किसी सरकारी, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय अथवा शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त विद्यालय में कक्षा 6 से 8 में नियमित विद्यार्थी के रूप में अध्ययनरत हो
- विद्यार्थी के माता-पिता/अभिभावक आयकरदाता न हों
- विद्यार्थी ने पिछली कक्षा उत्तीर्ण की हो (गत सत्र में अनुत्तीर्ण न रहा हो)
- विद्यार्थी केंद्र, राज्य अथवा किसी सार्वजनिक स्रोत से अन्य कोई छात्रवृत्ति या अध्ययन भत्ता प्राप्त न कर रहा हो
Who is not eligible
- ऐसे विद्यार्थी जिनके माता-पिता/अभिभावक आयकरदाता हैं
- जो विद्यार्थी पहले से किसी अन्य केंद्र/राज्य/सार्वजनिक छात्रवृत्ति या अध्ययन भत्ते का लाभ ले रहे हैं
- जो विद्यार्थी गत सत्र में अपनी कक्षा में अनुत्तीर्ण रहे हैं
Documents required
How to apply
- 1राजस्थान एसएसओ पोर्टल (sso.rajasthan.gov.in) पर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन करें; आईडी न होने पर पहले पंजीकरण करें
- 2छात्रवृत्ति सेवा का चयन करें और संबंधित प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना चुनें
- 3व्यक्तिगत, शैक्षणिक एवं बैंक खाता संबंधी विवरण भरें
- 4आधार, जन आधार, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र आदि आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें
- 5आवेदन जमा करें और भविष्य के संदर्भ हेतु आवेदन रसीद/संख्या सुरक्षित रखें
Frequently asked questions
इस योजना के तहत कितनी छात्रवृत्ति मिलती है?
अनुसूचित जनजाति के छात्रों को ₹75 प्रति माह तथा छात्राओं को ₹125 प्रति माह की दर से छात्रवृत्ति दी जाती है, जो जन आधार से जुड़े बैंक खाते में हस्तांतरित होती है।
इस योजना के लिए कौन पात्र है?
राजस्थान के अनुसूचित जनजाति वर्ग के वे विद्यार्थी पात्र हैं जो सरकारी या मान्यता प्राप्त विद्यालय में कक्षा 6 से 8 में नियमित अध्ययनरत हैं और जिनके माता-पिता/अभिभावक आयकरदाता नहीं हैं।
आवेदन कैसे करें?
आवेदन राजस्थान एसएसओ पोर्टल (sso.rajasthan.gov.in) के माध्यम से ऑनलाइन किया जाता है। लॉग इन कर छात्रवृत्ति सेवा में संबंधित योजना चुनकर आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ आवेदन भरें।
कौन-कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?
आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जन आधार से जुड़ा बैंक खाता तथा जन्म प्रमाण पत्र आवश्यक हैं।
क्या एक साथ दो छात्रवृत्तियाँ ली जा सकती हैं?
नहीं, यदि विद्यार्थी केंद्र, राज्य या किसी सार्वजनिक स्रोत से कोई अन्य छात्रवृत्ति या अध्ययन भत्ता प्राप्त कर रहा है तो वह इस योजना का लाभ नहीं ले सकता।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.