Overview
डॉ. सविता बेन अम्बेडकर अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित है। योजना का उद्देश्य जाति आधारित भेदभाव और छुआछूत को समाप्त करना तथा अनुसूचित जाति के व्यक्ति और सामान्य वर्ग के हिंदू के बीच अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित कर सामाजिक समरसता बढ़ाना है। इसके अंतर्गत पात्र अंतरजातीय विवाहित जोड़े को नवगृहस्थी बसाने के लिए ₹5,00,000 की प्रोत्साहन राशि दी जाती है, जिसमें ₹2,50,000 आठ वर्ष के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि जमा (FD) के रूप में रखी जाती है और ₹2,50,000 जोड़े के संयुक्त बैंक खाते में घरेलू आवश्यकताओं हेतु सीधे जमा की जाती है।
Who it's for
Eligibility
- दोनों में से एक आवेदक सामान्य वर्ग का तथा दूसरा अनुसूचित जाति का होना चाहिए।
- दोनों आवेदक राजस्थान के मूल निवासी होने चाहिए।
- आवेदन के समय आवेदक की आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए (महिला 18 वर्ष से अधिक, पुरुष 21 वर्ष से अधिक)।
- जोड़े की वार्षिक पारिवारिक आय ₹2,50,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए।
- जोड़े ने समान राज्य/केंद्र सरकार की योजना से पहले वित्तीय लाभ प्राप्त न किया हो।
- लाभ केवल प्रथम विवाह पर ही देय है; पुनर्विवाह की स्थिति में लाभ देय नहीं।
- विधवा से विवाह करने वाला पुरुष प्रथम विवाह के बंधन से मुक्त होना चाहिए।
- आवेदन विवाह की तिथि से एक वर्ष के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
Who is not eligible
- वार्षिक पारिवारिक आय ₹2,50,000 से अधिक होने पर अपात्र।
- जिन जोड़ों ने इसी प्रकार की किसी राज्य/केंद्र योजना से पहले लाभ ले लिया हो।
- आपराधिक रिकॉर्ड वाले आवेदक।
- पुनर्विवाह के मामले (योजना का लाभ केवल प्रथम विवाह पर)।
Documents required
How to apply
- 1राजस्थान SSO पोर्टल (sso.rajasthan.gov.in) पर पंजीकरण/लॉगिन करें या नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाएं।
- 2ई-मित्र पर बायोमेट्रिक सत्यापन कराएं और आवेदन फॉर्म के सभी अनिवार्य विवरण भरें।
- 3आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियां अपलोड/संलग्न करें और आवेदन जमा करें।
- 4आवेदन की रसीद/पावती प्राप्त करें जिसमें तिथि व पहचान संख्या हो।
- 5जिला सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता अधिकारी द्वारा एक माह में सत्यापन के बाद राशि दो भागों में स्वीकृत की जाती है।
Frequently asked questions
इस योजना में कितनी राशि मिलती है?
पात्र अंतरजातीय जोड़े को ₹5,00,000 मिलते हैं, जिसमें ₹2,50,000 आठ वर्ष की सावधि जमा (FD) के रूप में और ₹2,50,000 संयुक्त बैंक खाते में सीधे जमा किए जाते हैं।
कौन पात्र है?
एक साथी सामान्य वर्ग और दूसरा अनुसूचित जाति का हो, दोनों राजस्थान के मूल निवासी हों, आयु 35 वर्ष से कम हो और जोड़े की वार्षिक पारिवारिक आय ₹2,50,000 से अधिक न हो।
आवेदन कब तक करना होता है?
आवेदन विवाह की तिथि से एक वर्ष के भीतर SSO पोर्टल या ई-मित्र के माध्यम से प्रस्तुत करना होता है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.