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Financial Help On Death Of Family Head

परिवार के मुखिया की मृत्यु पर आर्थिक सहायता (सहरिया जनजाति)

Verified · Updated 28 Jun 2026Apply on official siteShare
Benefit
मृतक की पत्नी को ₹10,000 की एकमुश्त आर्थिक सहायता (DBT के माध्यम से)
Applies to
Rajasthan
Application
Always open
Launched
2008

Overview

यह योजना राजस्थान सरकार के जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा 20 अगस्त 2008 को प्रारंभ की गई थी। इसके अंतर्गत सहरिया आदिम जनजाति के परिवार के मुखिया की अकाल (असामयिक) मृत्यु हो जाने पर मृतक की पत्नी को ₹10,000 की एकमुश्त आर्थिक सहायता प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से प्रदान की जाती है, ताकि मुखिया की मृत्यु के तुरंत बाद परिवार पर आर्थिक भार न पड़े और परिवार की सहायता की जा सके। यह योजना बारां जिले (किशनगंज एवं शाहबाद तहसील) में संचालित है, जहां सहरिया जनजाति निवास करती है।

Who it's for

सहरिया आदिम जनजाति के मृतक परिवार मुखिया की पत्नीसहरिया जनजाति (अनुसूचित जनजाति) के परिवार

Eligibility

  • आवेदक सहरिया आदिम जनजाति (अनुसूचित जनजाति) से होना आवश्यक है।
  • परिवार के मुखिया की अकाल (असामयिक) मृत्यु हुई हो।
  • सहायता राशि मृतक की पत्नी को देय है।
  • योजना बारां जिले (किशनगंज एवं शाहबाद तहसील) में निवासरत सहरिया परिवारों पर लागू है।

Who is not eligible

  • सहरिया जनजाति के अतिरिक्त अन्य जाति/वर्ग के परिवार।
  • बारां जिले के सहरिया क्षेत्र के बाहर के आवेदक।

Documents required

मृत्यु प्रमाण पत्र
आधार कार्ड (पता प्रमाण हेतु)
बैंक पासबुक की प्रति
राशन कार्ड
जाति प्रमाण पत्र (सहरिया/अनुसूचित जनजाति)

How to apply

  1. 1योजना का आवेदन पत्र अतिरिक्त कलक्टर एवं परियोजना अधिकारी, शाहबाद से प्राप्त करें।
  2. 2आवेदन पत्र में आवश्यक जानकारी भरें और मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार, बैंक पासबुक एवं राशन कार्ड की प्रतियां संलग्न करें।
  3. 3भरा हुआ आवेदन पत्र अतिरिक्त कलक्टर एवं परियोजना अधिकारी, शाहबाद के कार्यालय में जमा करें।
  4. 4आवेदन की स्वीकृति अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (ADM) द्वारा की जाती है; स्वीकृत राशि DBT के माध्यम से सीधे बैंक खाते में अंतरित की जाती है (निर्धारित प्रक्रिया अवधि लगभग 180 दिन)।

Frequently asked questions

इस योजना के तहत कितनी आर्थिक सहायता मिलती है?

सहरिया आदिम जनजाति के परिवार के मुखिया की अकाल मृत्यु पर मृतक की पत्नी को ₹10,000 की एकमुश्त आर्थिक सहायता DBT के माध्यम से दी जाती है।

यह योजना किस क्षेत्र में लागू है?

यह योजना राजस्थान के बारां जिले (किशनगंज एवं शाहबाद तहसील) में निवासरत सहरिया आदिम जनजाति के परिवारों पर लागू है।

आवेदन कहां से प्राप्त एवं जमा करें?

योजना का आवेदन पत्र अतिरिक्त कलक्टर एवं परियोजना अधिकारी, शाहबाद से प्राप्त कर वहीं जमा किया जा सकता है; स्वीकृति अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है।

Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.

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