Overview
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 2015 में शुरू की गई एक वर्षीय नवीकरणीय टर्म जीवन बीमा योजना है, जो किसी भी कारण से मृत्यु होने पर नामांकित व्यक्ति को ₹2 लाख का बीमा कवर देती है। यह योजना LIC तथा अन्य इच्छुक जीवन बीमा कंपनियों के माध्यम से बैंकों और डाकघरों की साझेदारी में चलाई जाती है। 18 से 50 वर्ष आयु का कोई भी बैंक/डाकघर बचत खाताधारक ₹436 के वार्षिक प्रीमियम पर इसमें शामिल हो सकता है; प्रीमियम खाते से ऑटो-डेबिट द्वारा कटता है। बीमा कवर की अवधि हर वर्ष 1 जून से 31 मई तक होती है और 50 वर्ष की आयु से पहले जुड़ने पर वार्षिक नवीकरण के साथ 55 वर्ष की आयु तक कवर जारी रखा जा सकता है। वर्ष के बीच में जुड़ने पर तिमाही अनुसार आनुपातिक (प्रो-राटा) प्रीमियम — ₹436, ₹342, ₹228 या ₹114 — देय होता है।
Who it's for
Eligibility
- आयु 18 वर्ष (पूर्ण) से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए
- किसी सहभागी बैंक या डाकघर में व्यक्तिगत बचत खाता होना चाहिए
- प्रीमियम के ऑटो-डेबिट के लिए सहमति देना अनिवार्य है
- आधार बैंक/डाकघर खाते का प्राथमिक KYC है
- एक से अधिक खाते होने पर केवल एक ही खाते से योजना में शामिल हुआ जा सकता है
Who is not eligible
- 50 वर्ष की आयु के बाद योजना में नया प्रवेश संभव नहीं (नवीकरण 55 वर्ष तक)
- नामांकन के पहले 30 दिनों (लियन अवधि) में दुर्घटना के अलावा अन्य कारण से मृत्यु पर दावा देय नहीं
- 55 वर्ष की आयु पूरी होने, खाता बंद होने या बैलेंस अपर्याप्त होने पर बीमा कवर समाप्त हो जाता है
- एक से अधिक खातों से प्रीमियम कटने पर कवर ₹2 लाख तक सीमित रहेगा और अतिरिक्त प्रीमियम ज़ब्त हो जाएगा
Documents required
How to apply
- 1अपनी बैंक शाखा/डाकघर से या jansuraksha.gov.in से नामांकन फॉर्म प्राप्त करें
- 2फॉर्म भरकर ऑटो-डेबिट की सहमति के साथ शाखा में जमा करें — नेट बैंकिंग से भी नामांकन संभव है
- 3₹436 वार्षिक प्रीमियम खाते से अपने आप कट जाएगा (वर्ष के बीच में जुड़ने पर आनुपातिक प्रीमियम)
- 4कवर हर वर्ष 31 मई तक ऑटो-डेबिट से नवीनीकृत होता रहेगा
Frequently asked questions
PMJJBY का प्रीमियम कितना है और कैसे कटता है?
प्रीमियम ₹436 प्रति वर्ष है, जो आपके बैंक/डाकघर खाते से ऑटो-डेबिट द्वारा एक किस्त में कटता है। वर्ष के बीच में जुड़ने पर तिमाही अनुसार ₹342, ₹228 या ₹114 का आनुपातिक प्रीमियम लगता है।
इस योजना में किस प्रकार की मृत्यु कवर होती है?
किसी भी कारण से मृत्यु — बीमारी या दुर्घटना दोनों — पर नामांकित व्यक्ति को ₹2 लाख मिलते हैं। केवल नामांकन के पहले 30 दिनों में दुर्घटना के अलावा अन्य कारण से मृत्यु पर दावा देय नहीं होता।
क्या योजना छोड़ने के बाद दोबारा जुड़ा जा सकता है?
हाँ, योजना छोड़ने वाले व्यक्ति भविष्य के वर्षों में उपयुक्त प्रीमियम देकर फिर से जुड़ सकते हैं, लेकिन 30 दिनों की लियन अवधि दोबारा लागू होगी और प्रवेश 50 वर्ष की आयु तक ही संभव है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.