Overview
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) 2020 में कोविड संकट के दौरान शुरू की गई थी और अब केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय से 1 जनवरी 2024 से पाँच वर्षों (दिसंबर 2028 तक) के लिए बढ़ा दी गई है। इसके तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के लगभग 81.35 करोड़ लाभार्थियों को पूरी तरह मुफ्त खाद्यान्न मिलता है — प्राथमिकता परिवार (PHH) के प्रत्येक सदस्य को 5 किग्रा प्रति माह और अंत्योदय अन्न योजना (AAY) के प्रत्येक परिवार को 35 किग्रा प्रति माह। पाँच वर्षों में इस पर लगभग ₹11.80 लाख करोड़ खर्च होंगे। खाद्यान्न (पोषणयुक्त फोर्टिफाइड चावल सहित) उचित मूल्य दुकानों से ePoS मशीन पर आधार सत्यापन के बाद मिलता है, और 'वन नेशन वन राशन कार्ड' के जरिए देश की किसी भी राशन दुकान से लिया जा सकता है।
Who it's for
Eligibility
- परिवार के पास राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत जारी राशन कार्ड (AAY या प्राथमिकता श्रेणी) होना चाहिए
- राशन कार्ड के लिए पात्रता राज्य सरकार के समावेशन मानदंडों के अनुसार तय होती है
- राशन कार्ड का आधार से जुड़ा (सीडेड) होना आवश्यक है
Who is not eligible
- जिन परिवारों के पास NFSA राशन कार्ड नहीं है
- राज्य सरकार के बहिष्करण मानदंडों (जैसे आयकरदाता, सरकारी कर्मचारी आदि) में आने वाले परिवार
Documents required
How to apply
- 1यदि राशन कार्ड नहीं है, तो अपने राज्य के खाद्य विभाग के पोर्टल या निकटतम कार्यालय में NFSA राशन कार्ड के लिए आवेदन करें।
- 2राशन कार्ड को आधार से लिंक (सीडिंग) कराएँ।
- 3हर महीने नजदीकी उचित मूल्य दुकान (FPS) पर जाकर ePoS मशीन पर आधार सत्यापन कराएँ।
- 4निर्धारित मात्रा में मुफ्त खाद्यान्न प्राप्त करें — 'वन नेशन वन राशन कार्ड' के जरिए देश की किसी भी राशन दुकान से ले सकते हैं।
- 5'मेरा राशन' मोबाइल ऐप से अपनी पात्रता, लेन-देन और नजदीकी दुकान की जानकारी देखें।
Frequently asked questions
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में कितना अनाज मुफ्त मिलता है?
प्राथमिकता परिवार (PHH) के प्रत्येक सदस्य को 5 किग्रा प्रति माह और अंत्योदय अन्न योजना (AAY) के प्रत्येक परिवार को 35 किग्रा प्रति माह खाद्यान्न पूरी तरह मुफ्त मिलता है।
यह योजना कब तक चलेगी?
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने योजना को 1 जनवरी 2024 से पाँच वर्षों के लिए — यानी दिसंबर 2028 तक — बढ़ाया है, जिस पर लगभग ₹11.80 लाख करोड़ खर्च होंगे।
क्या मुफ्त राशन के लिए अलग से आवेदन करना पड़ता है?
नहीं। NFSA के तहत AAY या प्राथमिकता श्रेणी का राशन कार्ड रखने वाले सभी परिवार अपने-आप पात्र हैं। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, वे राज्य खाद्य विभाग में राशन कार्ड के लिए आवेदन करें।
क्या दूसरे राज्य में रहकर भी राशन लिया जा सकता है?
हाँ। 'वन नेशन वन राशन कार्ड' (ONORC) व्यवस्था के तहत लाभार्थी देश की किसी भी उचित मूल्य दुकान से आधार सत्यापन कर अपना राशन ले सकते हैं।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.