Overview
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजना है, जिसके अंतर्गत गरीब, निराश्रित, विधवा एवं परित्यक्ता परिवारों की बेटियों के सामूहिक विवाह आयोजित कराकर प्रति जोड़ा कुल ₹51,000 की सहायता दी जाती है। इससे विवाह में होने वाले फिजूलखर्च तथा दहेज जैसी कुरीतियों पर रोक लगती है।
Who it's for
Eligibility
- वर-वधू उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी हों।
- परिवार की वार्षिक आय ₹2 लाख से अधिक न हो।
- विवाह के समय वधू की आयु न्यूनतम 18 वर्ष तथा वर की आयु न्यूनतम 21 वर्ष हो।
- विधवा एवं तलाकशुदा महिलाओं के पुनर्विवाह को भी योजना में सम्मिलित किया गया है।
Who is not eligible
- ₹2 लाख से अधिक वार्षिक आय वाले परिवार।
- वधू की आयु 18 वर्ष या वर की आयु 21 वर्ष से कम होने पर।
Documents required
How to apply
- 1आधिकारिक पोर्टल cmsvy.upsdc.gov.in पर 'नया पंजीकरण' करें।
- 2वर-वधू का विवरण भरकर आवश्यक दस्तावेज निर्धारित प्रारूप में अपलोड करें।
- 3आवेदन ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय/जिला समाज कल्याण कार्यालय के माध्यम से भी किया जा सकता है।
- 4सामूहिक विवाह आयोजन के बाद स्वीकृत राशि वधू के बैंक खाते में DBT द्वारा भेजी जाती है।
Frequently asked questions
सामूहिक विवाह योजना में कितनी सहायता मिलती है?
वर्तमान में प्रति जोड़ा कुल ₹51,000 की सहायता दी जाती है — ₹35,000 वधू के खाते में, ₹10,000 की गृहस्थी सामग्री तथा ₹6,000 आयोजन व्यवस्था हेतु।
क्या सहायता राशि बढ़ाई जा रही है?
उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 में इस सहायता को बढ़ाकर ₹1,01,000 प्रति जोड़ा करने का प्रस्ताव किया गया है; लागू दर हेतु शासनादेश का संदर्भ लें।
आवेदन कहां करें?
आधिकारिक पोर्टल cmsvy.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन अथवा जिला समाज कल्याण कार्यालय के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.