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Mukhyamantri Samuhik Vivah evam Anudan Yojana (Rajasthan)

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना (राजस्थान)

Verified · Updated 28 Jun 2026Apply on official siteShare
Benefit
प्रति जोड़ा कुल ₹25,000 — वधू के बैंक खाते में ₹21,000 तथा विवाह आयोजक संस्था को ₹4,000 (1 अप्रैल 2023 से लागू)।
Applies to
Rajasthan
Application
Always open
Launched
2021

Overview

राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2021 में शुरू की गई यह योजना राज्य में सामूहिक विवाह सम्मेलनों को प्रोत्साहित करती है। इसका उद्देश्य विवाह में होने वाले फिजूलखर्च को कम करना तथा बाल विवाह व दहेज जैसी सामाजिक कुरीतियों को हतोत्साहित करना है। योजना के अंतर्गत पंजीकृत स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह में सम्मिलित होने वाले जोड़ों को आर्थिक अनुदान दिया जाता है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों पर विवाह का बोझ कम हो सके।

Who it's for

राजस्थान के मूल निवासी विवाह योग्य वर-वधूआर्थिक रूप से कमजोर एवं गरीब परिवारपंजीकृत स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन में सम्मिलित जोड़े

Eligibility

  • वधू की आयु विवाह के समय कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
  • वर की आयु विवाह के समय कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए।
  • वर अथवा वधू में से कम से कम एक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
  • विवाह किसी पंजीकृत स्वयंसेवी संस्था द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन में संपन्न होना चाहिए।
  • वर-वधू का विवाह विधिवत पंजीकृत होना चाहिए तथा विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र निर्धारित अवधि (60 दिन) में प्रस्तुत करना आवश्यक है।

Who is not eligible

  • ऐसे विवाह जो किसी पंजीकृत संस्था के सामूहिक विवाह सम्मेलन के अंतर्गत संपन्न न हुए हों, अनुदान के पात्र नहीं हैं।
  • निर्धारित न्यूनतम आयु (वधू 18 वर्ष, वर 21 वर्ष) से कम आयु में हुए विवाह पात्र नहीं हैं।

Documents required

वर एवं वधू का आधार कार्ड / पहचान पत्र
वर एवं वधू का आयु प्रमाण (जन्म प्रमाण पत्र / अंकतालिका)
राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र
वर-वधू का संयुक्त फोटो
विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र
वधू के बैंक खाते की पासबुक की प्रति
आयोजक स्वयंसेवी संस्था का पंजीयन प्रमाण पत्र

How to apply

  1. 1पंजीकृत स्वयंसेवी संस्था सामूहिक विवाह सम्मेलन के आयोजन की सूचना संबंधित जिला महिला अधिकारिता कार्यालय को कार्यक्रम से कम से कम 15 दिन पूर्व देती है।
  2. 2सम्मेलन में विवाह संपन्न होने के बाद वर-वधू का विवाह विधिवत पंजीकृत कराया जाता है तथा 60 दिन के भीतर विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाता है।
  3. 3संस्था राजस्थान एसएसओ पोर्टल (sso.rajasthan.gov.in) पर लॉगिन कर लाभार्थी जोड़ों का विवरण एवं आवश्यक दस्तावेज़ ऑनलाइन अपलोड करती है।
  4. 4दस्तावेज़ों एवं विवाहित जोड़ों की सत्यापित सूची की हार्ड कॉपी जिला महिला अधिकारिता कार्यालय में सत्यापन हेतु जमा की जाती है।
  5. 5सत्यापन के पश्चात वधू के बैंक खाते में ₹21,000 तथा आयोजक संस्था को ₹4,000 की राशि सीधे (डीबीटी / आईएफएमएस के माध्यम से) हस्तांतरित की जाती है।

Frequently asked questions

इस योजना के अंतर्गत प्रति जोड़े को कितनी राशि मिलती है?

प्रति जोड़े को कुल ₹25,000 दिए जाते हैं, जिसमें ₹21,000 वधू के बैंक खाते में तथा ₹4,000 विवाह आयोजक संस्था को दिए जाते हैं (1 अप्रैल 2023 से लागू)।

योजना के लिए वर एवं वधू की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए?

वधू की आयु कम से कम 18 वर्ष तथा वर की आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए।

आवेदन कैसे किया जाता है?

पंजीकृत स्वयंसेवी संस्था सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित कर राजस्थान एसएसओ पोर्टल पर लाभार्थियों का विवरण एवं दस्तावेज़ अपलोड करती है तथा जिला महिला अधिकारिता कार्यालय में सत्यापन हेतु प्रस्तुत करती है।

विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र कब तक जमा करना आवश्यक है?

नई गाइडलाइन के अनुसार अनुदान प्राप्त करने हेतु विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र विवाह के 60 दिन के भीतर प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.

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