Overview
मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना मध्य प्रदेश सरकार के सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा चलाई जाती है। इसका उद्देश्य गरीब, निराश्रित और जरूरतमंद परिवारों की कन्याओं के सामूहिक विवाह/निकाह में आर्थिक सहायता देना है। प्रत्येक कन्या के लिए कुल ₹55,000 की सहायता दी जाती है, जिसमें ₹49,000 कन्या के बैंक खाते में और ₹6,000 आयोजक निकाय को दिए जाते हैं।
Who it's for
Eligibility
- कन्या एवं उसके अभिभावक मध्य प्रदेश के मूल निवासी हों।
- विवाह तिथि को कन्या की आयु 18 वर्ष और वर की आयु 21 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए।
- दोनों की समग्र पंजीयन एवं आधार e-KYC अनिवार्य है।
- विवाह किसी आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में होना चाहिए (व्यक्तिगत विवाह पात्र नहीं)।
Who is not eligible
- निजी/व्यक्तिगत रूप से किए गए विवाह।
- निर्धारित आयु से कम आयु के वर या कन्या।
- मध्य प्रदेश के बाहर के निवासी।
Documents required
How to apply
- 1विभाग द्वारा जारी सामूहिक विवाह कार्यक्रम कैलेंडर के अनुसार कार्यक्रम चुनें।
- 2ग्राम/जनपद पंचायत (ग्रामीण) या नगरीय निकाय (शहरी) के माध्यम से पोर्टल mpvivahportal.nic.in पर पंजीयन करें।
- 3कार्यक्रम से कम से कम 15 दिन पहले आवेदन कर दस्तावेज जमा करें।
- 4सत्यापन के बाद सामूहिक विवाह संपन्न होने पर ₹49,000 कन्या के खाते में जमा होते हैं।
Frequently asked questions
कन्या विवाह योजना में कितनी सहायता मिलती है?
प्रत्येक कन्या के लिए कुल ₹55,000 — जिसमें ₹49,000 कन्या के बैंक खाते में और ₹6,000 आयोजक निकाय को दिए जाते हैं।
क्या व्यक्तिगत विवाह पर लाभ मिलता है?
नहीं, लाभ केवल विभाग द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में सम्मिलित होने पर मिलता है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.