Overview
मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना मध्य प्रदेश के महिला एवं बाल विकास विभाग (राज्य बाल संरक्षण समिति) द्वारा अनाथ बच्चों और बाल देखरेख संस्थाओं (CCI) से बाहर आने वाले युवाओं के लिए चलाई जाती है। इसके दो घटक हैं — 'स्पॉन्सरशिप' के तहत समुदाय में रिश्तेदार/संरक्षक के साथ रह रहे 18 वर्ष से कम आयु के अनाथ बच्चे के संरक्षक को प्रति माह ₹4,000 तथा 'आफ्टरकेयर' के तहत 18 वर्ष से अधिक के युवाओं को इंटर्नशिप/प्रशिक्षण/उच्च शिक्षा हेतु प्रति माह ₹5,000 से ₹8,000 तक की सहायता दी जाती है।
Who it's for
Eligibility
- स्पॉन्सरशिप: 18 वर्ष से कम आयु, दोनों माता-पिता का निधन, रिश्तेदार/संरक्षक के साथ निवास, मध्य प्रदेश का निवासी।
- आफ्टरकेयर: 18 वर्ष से अधिक, सरकारी/पंजीकृत बाल देखरेख संस्था में निवास की शर्त, इंटर्नशिप/प्रशिक्षण/उच्च शिक्षा में अध्ययनरत।
- बच्चा बाल कल्याण समिति (CWC) द्वारा 'देखरेख एवं संरक्षण के जरूरतमंद' घोषित हो।
Who is not eligible
- वे बच्चे जो पहले से मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना का लाभ ले रहे हों।
- मध्य प्रदेश के बाहर के निवासी।
Documents required
How to apply
- 1राज्य बाल संरक्षण पोर्टल scps.mp.gov.in पर पंजीयन/लॉगिन करें।
- 2घटक (स्पॉन्सरशिप या आफ्टरकेयर) चुनकर आवेदन फॉर्म भरें।
- 3आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें; जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा सत्यापन होता है।
- 4स्वीकृति के बाद सहायता राशि DBT से प्राप्त होती है और प्रतिवर्ष नवीनीकरण होता है।
Frequently asked questions
बाल आशीर्वाद योजना में कितनी सहायता मिलती है?
स्पॉन्सरशिप में अनाथ बच्चे के संरक्षक को ₹4,000/माह और आफ्टरकेयर में युवाओं को ₹5,000 से ₹8,000/माह तक मिलते हैं।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.