Overview
मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना (MAA योजना) राजस्थान की प्रमुख राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना है, जो पूर्ववर्ती ‘मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना’ का बदला हुआ नाम है (नामकरण फरवरी 2024, प्रभावी 1 मई 2024)। यह केंद्र की आयुष्मान भारत PM-JAY को राज्य में लागू करते हुए कवर को ₹25 लाख प्रति परिवार प्रति वर्ष तक बढ़ाती है, साथ ही ₹10 लाख का दुर्घटना बीमा देती है। सूचीबद्ध सरकारी व निजी अस्पतालों में इलाज कैशलेस होता है।
Who it's for
Eligibility
- परिवार राजस्थान का मूल निवासी हो।
- जन आधार में पंजीकृत हो।
- NFSA / SECC-2011 / लघु-सीमांत किसान / राज्य संविदा कर्मी श्रेणी हेतु बीमा पूर्णतः निःशुल्क।
- अन्य निवासी परिवार ₹850 वार्षिक प्रीमियम देकर पात्र।
Who is not eligible
- राजस्थान के मूल निवासी न हों।
- कार्यरत राज्य व केंद्र सरकार के कर्मचारी।
- पेंशनभोगी।
- अन्य सरकारी चिकित्सा/स्वास्थ्य योजना से पहले से आच्छादित व्यक्ति।
Documents required
How to apply
- 1आधिकारिक पोर्टल maayojana.rajasthan.gov.in पर जाएं।
- 2राजस्थान SSO (sso.rajasthan.gov.in) से लॉगिन करें।
- 3जन आधार नंबर, आधार व मोबाइल नंबर दर्ज करें; प्रणाली पात्रता श्रेणी (निःशुल्क/सशुल्क) जाँचती है।
- 4सशुल्क श्रेणी होने पर ₹850 वार्षिक प्रीमियम ऑनलाइन जमा करें, या नजदीकी e-Mitra केंद्र पर पंजीयन/नवीनीकरण कराएं।
- 5पंजीयन के बाद पॉलिसी/स्वास्थ्य प्रमाण पत्र डाउनलोड करें।
Frequently asked questions
क्या यह वही पुरानी चिरंजीवी योजना है?
हाँ। ‘मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना’ का नाम बदलकर ‘मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना’ कर दिया गया है (प्रभावी 1 मई 2024); कवर अब ₹25 लाख तक है।
क्या उम्र या परिवार के आकार की कोई सीमा है?
नहीं। कोई आयु सीमा नहीं है और परिवार के सभी सदस्य कवर होते हैं; इलाज सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस होता है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.