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Mukhyamantri Asahaya Punarwas Yojana

मुख्यमंत्री असहाय पुनर्वास योजना

Verified · Updated 28 Jun 2026Apply on official siteShare
Benefit
एकमुश्त आर्थिक सहायता (लगभग ₹2,000 तक) के साथ वृद्धाश्रम/डे-केयर सेंटर में प्रवेश तथा पात्र होने पर एक माह के भीतर वृद्धावस्था/विधवा/नि:शक्तजन पेंशन की स्वीकृति।
Applies to
Rajasthan
Application
Always open
Level
State

Overview

मुख्यमंत्री असहाय पुनर्वास योजना राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित है। यह योजना उन निराश्रित व्यक्तियों को आर्थिक सहायता एवं पुनर्वास सहयोग प्रदान करती है जो पूर्णतः आश्रित, अनाथ, माता-पिता द्वारा परित्यक्त हैं या जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। इसके अंतर्गत पात्र महिलाओं एवं पुरुषों को एकमुश्त आर्थिक सहायता दी जाती है तथा विभाग द्वारा संचालित डे-केयर सेंटर एवं वृद्धाश्रम में प्रवेश का सहयोग दिया जाता है। यदि निराश्रित आवेदक वृद्धावस्था, विधवा या नि:शक्तजन पेंशन हेतु पात्र हो, तो पहचान के एक माह के भीतर पेंशन भी स्वीकृत की जाती है।

Who it's for

निराश्रित एवं असहाय व्यक्ति जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं हैमाता-पिता द्वारा परित्यक्त व्यक्तिअनाथ एवं पूर्णतः आश्रित व्यक्तिवृद्धजन (वरिष्ठ नागरिक)

Eligibility

  • आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक देखभाल करने वाला कोई न होने वाला निराश्रित व्यक्ति हो।
  • अथवा माता-पिता द्वारा परित्यक्त व्यक्ति हो।
  • अथवा अनाथ, निराश्रित या पूर्णतः आश्रित व्यक्ति हो।
  • एकमुश्त आर्थिक सहायता हेतु आवेदक पहले से किसी पेंशन योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर रहा हो।

Who is not eligible

  • ऐसे आवेदक जो पहले से किसी पेंशन योजना (वृद्धावस्था/विधवा/नि:शक्तजन पेंशन) का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, वे एकमुश्त आर्थिक सहायता के पात्र नहीं हैं।
  • राजस्थान के मूल निवासी के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति।

Documents required

आधार कार्ड
जन आधार कार्ड
राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र
निराश्रित/असहाय होने संबंधी प्रमाण पत्र अथवा स्थानीय निकाय/प्राधिकारी द्वारा पहचान
बैंक खाता पासबुक की प्रति
पासपोर्ट आकार का फोटो

How to apply

  1. 1सादे कागज पर आवेदन तैयार करें।
  2. 2आवेदन के साथ सभी अनिवार्य दस्तावेजों की प्रतियां (आवश्यकता होने पर स्वयं प्रमाणित) संलग्न करें।
  3. 3आवेदन अपने संबंधित जिले के जिला कलक्टर को प्रस्तुत करें।
  4. 4प्राप्ति के बाद आवेदन की जांच की जाती है और जिला परिषद (Zila Parishad) द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

Frequently asked questions

मुख्यमंत्री असहाय पुनर्वास योजना का लाभ किसे मिलता है?

राजस्थान के ऐसे निराश्रित, अनाथ, माता-पिता द्वारा परित्यक्त या पूर्णतः आश्रित व्यक्तियों को, जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, इस योजना का लाभ मिलता है।

इस योजना के तहत क्या-क्या सहायता मिलती है?

पात्र व्यक्ति को एकमुश्त आर्थिक सहायता (लगभग ₹2,000 तक) दी जाती है, विभाग द्वारा संचालित डे-केयर सेंटर/वृद्धाश्रम में प्रवेश का सहयोग मिलता है, तथा पात्र होने पर एक माह के भीतर वृद्धावस्था/विधवा/नि:शक्तजन पेंशन स्वीकृत की जाती है।

आवेदन कैसे करें?

सादे कागज पर आवश्यक दस्तावेजों सहित आवेदन अपने जिले के जिला कलक्टर को प्रस्तुत करें; आवेदन की जांच के बाद जिला परिषद द्वारा स्वीकृति दी जाती है।

Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.

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