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Shaikshanik Rin Yojana (RMFDCC Educational Loan Scheme)

शैक्षणिक ऋण योजना (आरएमएफडीसीसी शैक्षिक ऋण योजना)

Verified · Updated 28 Jun 2026Apply on official siteShare
Benefit
भारत में पाठ्यक्रम हेतु अधिकतम ₹20 लाख (₹4 लाख प्रति वर्ष) तथा विदेश में पाठ्यक्रम हेतु अधिकतम ₹30 लाख (₹6 लाख प्रति वर्ष); ब्याज दर क्रेडिट लाइन-I पर 3% प्रति वर्ष तथा क्रेडिट लाइन-II पर पुरुष विद्यार्थी हेतु 8% व महिला विद्यार्थी हेतु 5% प्रति वर्ष।
Applies to
Rajasthan
Application
Always open
Level
State

Overview

शैक्षणिक ऋण योजना राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम (RMFDCC) द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (NMDFC) की निधि से संचालित की जाती है। इसका उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के पात्र विद्यार्थियों को तकनीकी एवं व्यावसायिक/रोजगारपरक पाठ्यक्रमों हेतु रियायती ब्याज दर पर शिक्षा ऋण उपलब्ध कराना है। भारत में अध्ययन हेतु ₹4 लाख प्रति वर्ष की दर से अधिकतम ₹20 लाख तथा विदेश में अध्ययन हेतु ₹6 लाख प्रति वर्ष की दर से अधिकतम ₹30 लाख तक (अधिकतम 5 वर्ष अवधि के पाठ्यक्रम) का ऋण दिया जाता है। ऋण राशि का वित्त पोषण NMDFC:RMFDCC:लाभार्थी अंशदान 90:5:5 के अनुपात में होता है।

Who it's for

अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय (मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी, जैन) के विद्यार्थीतकनीकी एवं व्यावसायिक/रोजगारपरक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत अल्पसंख्यक छात्र-छात्राएँभारत एवं विदेश में उच्च शिक्षा के इच्छुक अल्पसंख्यक विद्यार्थी

Eligibility

  • आवेदक राजस्थान का मूल निवासी तथा अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय से होना चाहिए।
  • विद्यार्थी की आयु 16 से 32 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में तकनीकी/व्यावसायिक/रोजगारपरक पाठ्यक्रम (अधिकतम अवधि 5 वर्ष) में प्रवेश लिया हो।
  • क्रेडिट लाइन-I हेतु परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में ₹81,000 तथा शहरी क्षेत्र में ₹1,03,000 से कम; क्रेडिट लाइन-II हेतु वार्षिक आय ₹6 लाख तक।
  • माता-पिता/अभिभावक को सह-आवेदक (को-बॉरोअर) के रूप में जोड़ना अनिवार्य है।

Who is not eligible

  • अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के अतिरिक्त अन्य समुदायों के विद्यार्थी।
  • राजस्थान राज्य के बाहर के निवासी।
  • निर्धारित आय सीमा से अधिक वार्षिक पारिवारिक आय वाले विद्यार्थी।
  • गैर-मान्यता प्राप्त संस्थान/पाठ्यक्रम में अध्ययनरत आवेदक।

Documents required

मूल निवास प्रमाण पत्र
अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र
आय प्रमाण पत्र
आधार कार्ड एवं पैन कार्ड
संस्थान का मान्यता प्रमाण पत्र एवं सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित शुल्क संरचना
प्रवेश/नामांकन का प्रमाण
माता-पिता/अभिभावक की सह-आवेदक सहमति एवं प्रतिभूति (UTI/NSC/बैंक बॉण्ड अथवा सरकारी कर्मचारी की व्यक्तिगत जमानत)
पोस्ट-डेटेड चेक (20) अथवा किस्तवार भुगतान व्यवस्था

How to apply

  1. 1एसएसओ राजस्थान/ई-मित्र पोर्टल पर शैक्षणिक ऋण हेतु ऑनलाइन आवेदन करें।
  2. 2प्रवेश प्रमाण, शुल्क संरचना एवं आवश्यक प्रमाण पत्र अपलोड करें।
  3. 3जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा साक्षात्कार/सत्यापन में भाग लें।
  4. 4ऋण स्वीकृति के बाद सह-आवेदक सहित प्रतिभूति, स्व-गारंटी विलेख एवं पोस्ट-डेटेड चेक प्रस्तुत करें।
  5. 5ऋण राशि वार्षिक किस्तों में संस्थान/विद्यार्थी को वितरित होती है; पाठ्यक्रम पूर्ण होने या रोजगार मिलने (जो पहले हो) के 6 माह बाद अधिकतम 5 वर्ष में चुकौती करें।

Frequently asked questions

शैक्षणिक ऋण योजना में अधिकतम कितना ऋण मिलता है?

भारत में पाठ्यक्रम हेतु ₹4 लाख प्रति वर्ष की दर से अधिकतम ₹20 लाख तथा विदेश में पाठ्यक्रम हेतु ₹6 लाख प्रति वर्ष की दर से अधिकतम ₹30 लाख तक का ऋण मिलता है।

इस योजना में ब्याज दर क्या है?

क्रेडिट लाइन-I पर 3% प्रति वर्ष; क्रेडिट लाइन-II पर पुरुष विद्यार्थी हेतु 8% तथा महिला विद्यार्थी हेतु 5% प्रति वर्ष।

ऋण की चुकौती कब से शुरू होती है?

पाठ्यक्रम पूर्ण होने अथवा रोजगार मिलने (जो भी पहले हो) के 6 माह बाद चुकौती आरंभ होती है, जिसकी अधिकतम अवधि 5 वर्ष है।

Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.

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