Overview
यह योजना राजस्थान सरकार के कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय (उच्च शिक्षा विभाग) द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 से संचालित की जा रही है। इसका उद्देश्य 12वीं कक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण मेधावी अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों को महाविद्यालयीन शिक्षा के दौरान आर्थिक प्रोत्साहन देना है ताकि वे उच्च शिक्षा जारी रख सकें। पात्र विद्यार्थियों को ₹350 प्रति माह की दर से अधिकतम 10 माह तक की राशि, यानी प्रति वर्ष ₹3,500, सीधे उनके बैंक खाते में (डीबीटी के माध्यम से) दी जाती है। आगे के वर्षों में सहायता की निरंतरता के लिए निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करना आवश्यक है।
Who it's for
Eligibility
- विद्यार्थी राजस्थान का मूल निवासी एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित हो
- विद्यार्थी ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड/सीबीएसई से 12वीं कक्षा प्रथम श्रेणी (60% या अधिक अंक) में उत्तीर्ण की हो
- विद्यार्थी किसी राजकीय महाविद्यालय में सामान्य शिक्षा में नियमित विद्यार्थी के रूप में अध्ययनरत हो
- बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद अध्ययन में कोई व्यवधान (गैप) न हो
- द्वितीय वर्ष की सहायता हेतु प्रथम वर्ष में तथा तृतीय वर्ष की सहायता हेतु द्वितीय वर्ष में कम-से-कम 48% अंक प्राप्त किए हों
- विद्यार्थी के माता-पिता/अभिभावक/पति आयकरदाता न हों
Who is not eligible
- सरकारी छात्रावास में निवासरत विद्यार्थी इस योजना के लाभ हेतु पात्र नहीं हैं
- निजी (गैर-राजकीय) महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी पात्र नहीं हैं
- ऐसे विद्यार्थी जिनके माता-पिता/अभिभावक/पति आयकरदाता हैं
Documents required
How to apply
- 1राजस्थान एसएसओ पोर्टल (sso.rajasthan.gov.in) पर पंजीकरण कर लॉग इन करें
- 2छात्रवृत्ति सेवा (महाविद्यालय शिक्षा/जनजाति/अल्पसंख्यक) का चयन कर संबंधित योजना चुनें
- 3व्यक्तिगत, शैक्षणिक एवं बैंक खाता संबंधी विवरण भरकर आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें
- 4अथवा निकटतम ई-मित्र केंद्र पर बायोमेट्रिक सत्यापन के साथ आवेदन करें
- 5आवेदन जमा करें और भविष्य के संदर्भ हेतु आवेदन रसीद/संख्या सुरक्षित रखें
Frequently asked questions
इस योजना में कितनी राशि मिलती है?
पात्र विद्यार्थियों को ₹350 प्रति माह की दर से अधिकतम 10 माह, यानी प्रति वर्ष ₹3,500 की प्रोत्साहन राशि सीधे बैंक खाते में दी जाती है।
इस योजना के लिए कौन पात्र है?
राजस्थान के अनुसूचित जनजाति वर्ग के वे विद्यार्थी पात्र हैं जो 12वीं प्रथम श्रेणी (60% या अधिक) में उत्तीर्ण हैं तथा राजकीय महाविद्यालय में सामान्य शिक्षा में नियमित अध्ययनरत हैं और जिनके माता-पिता/अभिभावक/पति आयकरदाता नहीं हैं।
क्या सरकारी छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थी पात्र हैं?
नहीं, सरकारी छात्रावास में निवासरत विद्यार्थी इस योजना के लाभ हेतु पात्र नहीं हैं।
आगे के वर्षों में सहायता जारी रखने की शर्त क्या है?
द्वितीय वर्ष की सहायता हेतु प्रथम वर्ष में तथा तृतीय वर्ष की सहायता हेतु द्वितीय वर्ष में कम-से-कम 48% अंक प्राप्त करना आवश्यक है।
आवेदन कैसे करें?
आवेदन राजस्थान एसएसओ पोर्टल पर छात्रवृत्ति सेवा के माध्यम से ऑनलाइन अथवा निकटतम ई-मित्र केंद्र पर बायोमेट्रिक सत्यापन के साथ किया जा सकता है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.