Overview
माझी कन्या भाग्यश्री योजना का उद्देश्य बेटियों के जन्म दर एवं शिक्षा को बढ़ावा देना और लिंगानुपात सुधारना है। बेटी के जन्म के बाद माता या पिता द्वारा परिवार नियोजन शस्त्रक्रिया कराने पर बेटी के नाम सावधि जमा (FD) की जाती है, जिसका ब्याज समय-समय पर तथा मूल राशि 18 वर्ष पूरे होने पर निकाली जा सकती है।
Who it's for
Eligibility
- बेटी का जन्म 1 अगस्त 2017 या उसके बाद महाराष्ट्र में हुआ हो।
- परिवार की वार्षिक आय ₹7,50,000 से अधिक न हो।
- एक बेटी के बाद 1 वर्ष के भीतर अथवा दो बेटियों के बाद 6 माह के भीतर माता/पिता द्वारा परिवार नियोजन शस्त्रक्रिया अनिवार्य।
- योजना का लाभ अधिकतम दो बेटियों तक; तीसरी संतान होने पर लाभ बंद।
Documents required
How to apply
- 1नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र अथवा बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय से आवेदन फॉर्म प्राप्त करें।
- 2आवश्यक दस्तावेजों सहित भरा हुआ फॉर्म आंगनवाड़ी केंद्र पर जमा करें।
- 3जाँच के बाद बेटी के नाम (माता के साथ संयुक्त खाते में) निर्धारित राशि की सावधि जमा की जाती है।
Frequently asked questions
FD की राशि कब निकाली जा सकती है?
मूल राशि बेटी के 18 वर्ष पूरे होने पर निकाली जा सकती है; बीच-बीच में जमा पर मिलने वाला ब्याज निर्धारित अवधि पर निकाला जा सकता है।
क्या परिवार नियोजन शस्त्रक्रिया अनिवार्य है?
हाँ, बेटी के जन्म के बाद माता या पिता में से एक द्वारा परिवार नियोजन शस्त्रक्रिया कराना और उसका प्रमाणपत्र देना अनिवार्य है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.