Overview
कर्नाटक विधवा पेंशन योजना राज्य के सामाजिक सुरक्षा एवं पेंशन निदेशालय द्वारा चलाई जाती है। इसका उद्देश्य पति की मृत्यु के बाद आर्थिक रूप से असहाय विधवा महिलाओं को नियमित मासिक सहायता देकर सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करना है। सामान्य पात्र विधवा को प्रति माह ₹800 की पेंशन दी जाती है, जबकि किसान की विधवा को प्रति माह ₹2,000 की बढ़ी हुई पेंशन प्रदान की जाती है।
Who it's for
Eligibility
- आवेदिका विधवा होनी चाहिए।
- आवेदिका गरीबी रेखा से नीचे (BPL) परिवार से होनी चाहिए।
- आवेदिका कर्नाटक राज्य की स्थायी निवासी होनी चाहिए।
- किसान-विधवा पेंशन हेतु पति के किसान होने का प्रमाण आवश्यक है।
Who is not eligible
- पुनर्विवाह कर चुकी महिलाएं।
- पहले से किसी अन्य सरकारी पेंशन का लाभ ले रही महिलाएं।
Documents required
How to apply
- 1नजदीकी नाडा कचेरी, ग्राम वन या तालुक कार्यालय में जाकर अथवा सेवा सिंधु पोर्टल पर आवेदन करें।
- 2विधवा पेंशन का आवेदन पत्र भरें और पति का मृत्यु प्रमाण पत्र सहित दस्तावेज संलग्न करें।
- 3तहसीलदार कार्यालय द्वारा सत्यापन के बाद पेंशन स्वीकृत की जाती है।
- 4स्वीकृति के बाद पेंशन राशि सीधे बैंक खाते में जमा होती है।
Frequently asked questions
कर्नाटक विधवा पेंशन में कितनी राशि मिलती है?
सामान्य विधवा को प्रति माह ₹800 और किसान की विधवा को प्रति माह ₹2,000 की पेंशन दी जाती है।
क्या पुनर्विवाह के बाद पेंशन मिलती रहेगी?
नहीं, पुनर्विवाह करने वाली महिलाएं इस योजना के लिए पात्र नहीं रहतीं।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.