Overview
विद्यासिरी कर्नाटक सरकार के पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित एक भोजन एवं आवास छात्रवृत्ति योजना है। यह उन दशमोत्तर (पोस्ट-मैट्रिक) विद्यार्थियों के लिए है जिन्हें सरकारी छात्रावास में स्थान नहीं मिल पाता। ऐसे पात्र विद्यार्थियों को ₹1,500 प्रति माह की दर से वर्ष में 10 माह तक, यानी कुल ₹15,000 प्रति वर्ष, भोजन एवं आवास भत्ते के रूप में दिए जाते हैं ताकि वे अपनी पढ़ाई बिना आर्थिक बाधा के जारी रख सकें।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक कर्नाटक राज्य का निवासी हो
- SC, ST, OBC या अल्पसंख्यक समुदाय से हो
- पारिवारिक वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में ₹1 लाख तथा शहरी क्षेत्र में ₹2.5 लाख से अधिक न हो
- किसी दशमोत्तर (पोस्ट-मैट्रिक) पाठ्यक्रम में नामांकित हो
- किसी सरकारी छात्रावास में प्रवेश न लिया हो
Who is not eligible
- ऐसे विद्यार्थी जो पहले से किसी सरकारी छात्रावास में रह रहे हैं
- जिनकी पारिवारिक आय निर्धारित सीमा से अधिक है
Documents required
How to apply
- 1राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल (SSP) पर ऑनलाइन पंजीकरण करें
- 2व्यक्तिगत, शैक्षणिक, जाति एवं आय विवरण भरकर आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें
- 3संस्थान के माध्यम से आवेदन सत्यापित कराएँ
- 4स्वीकृति के बाद भत्ता DBT के माध्यम से बैंक खाते में जमा किया जाता है
Frequently asked questions
विद्यासिरी योजना में कुल कितनी राशि मिलती है?
पात्र विद्यार्थियों को ₹1,500 प्रति माह की दर से वर्ष में 10 माह तक, यानी कुल ₹15,000 प्रति वर्ष भोजन एवं आवास भत्ता दिया जाता है।
क्या सरकारी छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थी इस योजना के पात्र हैं?
नहीं, यह योजना केवल उन दशमोत्तर विद्यार्थियों के लिए है जिन्हें सरकारी छात्रावास में स्थान नहीं मिला। छात्रावास में रह रहे विद्यार्थी इसके पात्र नहीं हैं।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.