Overview
प्रबुद्ध कर्नाटक सरकार के समाज कल्याण विभाग की एक विदेश शिक्षा छात्रवृत्ति योजना है, जिसका उद्देश्य अनुसूचित जाति (SC) एवं अनुसूचित जनजाति (ST) के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को विदेश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सहायता देना है। पारिवारिक आय के आधार पर सहायता दी जाती है — ₹8 लाख से कम आय पर 100%, ₹8-15 लाख पर 50% तथा ₹15 लाख से अधिक पर 33%। इसमें पाठ्यक्रम शुल्क, रखरखाव भत्ता, चिकित्सा बीमा, ₹1 लाख प्रति वर्ष पुस्तक अनुदान, वीज़ा शुल्क तथा आने-जाने का हवाई किराया शामिल है।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक कर्नाटक का स्थायी निवासी तथा SC या ST वर्ग से हो
- विश्व के शीर्ष-325 विश्वविद्यालयों में से किसी एक में प्रवेश प्राप्त हो
- स्नातक पाठ्यक्रम हेतु आयु 21 वर्ष से अधिक न हो
- स्नातकोत्तर या PhD पाठ्यक्रम हेतु आयु 35 वर्ष से अधिक न हो
Who is not eligible
- SC/ST के अतिरिक्त अन्य वर्गों के विद्यार्थी
- जिन्हें शीर्ष-325 सूची के बाहर के विश्वविद्यालय में प्रवेश मिला हो या जो निर्धारित आयु सीमा पार कर चुके हों
Documents required
How to apply
- 1समाज कल्याण विभाग के छात्रवृत्ति पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करें
- 2व्यक्तिगत, शैक्षणिक, जाति एवं आय विवरण भरकर विश्वविद्यालय का ऑफर लेटर सहित दस्तावेज़ अपलोड करें
- 3चयन समिति द्वारा पात्रता एवं मेरिट के आधार पर चयन किया जाता है
- 4स्वीकृति के बाद निर्धारित स्लैब के अनुसार सहायता राशि जारी की जाती है
Frequently asked questions
प्रबुद्ध योजना में सहायता की राशि किस आधार पर तय होती है?
सहायता पारिवारिक वार्षिक आय के आधार पर दी जाती है — ₹8 लाख से कम आय पर 100%, ₹8-15 लाख पर 50% तथा ₹15 लाख से अधिक पर 33% खर्च वहन किया जाता है।
इस योजना में कौन-कौन से खर्च शामिल हैं?
इसमें पाठ्यक्रम शुल्क, रखरखाव भत्ता, चिकित्सा बीमा, ₹1 लाख प्रति वर्ष तक पुस्तक अनुदान, वीज़ा शुल्क तथा आने-जाने का हवाई किराया शामिल है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.