Overview
मनस्विनी योजना कर्नाटक सरकार के सामाजिक सुरक्षा एवं पेंशन निदेशालय द्वारा उन निराश्रित महिलाओं के लिए चलाई जाती है जो अविवाहित हैं अथवा तलाकशुदा या पति से पृथक हैं और जिनके पास आय का कोई स्थायी साधन नहीं है। इसका उद्देश्य ऐसी महिलाओं को नियमित मासिक पेंशन देकर आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। पात्र महिलाओं को प्रति माह ₹800 की पेंशन दी जाती है।
Who it's for
Eligibility
- आवेदिका अविवाहित अथवा तलाकशुदा/पति से पृथक महिला होनी चाहिए।
- आवेदिका की आयु 40 से 64 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- आवेदिका की वार्षिक आय ₹32,000 से कम होनी चाहिए।
- आवेदिका गरीबी रेखा से नीचे (BPL) परिवार से हो।
- आवेदिका कर्नाटक राज्य की स्थायी निवासी होनी चाहिए।
Who is not eligible
- 65 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाएं (जो वृद्धावस्था पेंशन की पात्र हों)।
- पहले से किसी अन्य सरकारी पेंशन का लाभ ले रही महिलाएं।
Documents required
How to apply
- 1नजदीकी नाडा कचेरी, ग्राम वन या तालुक कार्यालय में जाकर अथवा सेवा सिंधु पोर्टल पर आवेदन करें।
- 2मनस्विनी योजना का आवेदन पत्र भरें और आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
- 3तहसीलदार कार्यालय द्वारा सत्यापन के बाद पेंशन स्वीकृत की जाती है।
- 4स्वीकृति के बाद पेंशन राशि सीधे बैंक खाते में जमा होती है।
Frequently asked questions
मनस्विनी योजना किसके लिए है?
यह योजना 40 से 64 वर्ष की उन अविवाहित, तलाकशुदा या पति से पृथक निराश्रित महिलाओं के लिए है जिनकी वार्षिक आय ₹32,000 से कम है।
इस योजना में कितनी पेंशन मिलती है?
पात्र महिलाओं को प्रति माह ₹800 की पेंशन सीधे बैंक खाते में दी जाती है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.