Overview
देवराज अर्स आवास योजना कर्नाटक सरकार की RGRHCL द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और पिछड़े वर्ग के गरीब परिवारों के लिए चलाई जाने वाली आवास योजना है। इसका उद्देश्य इन वर्गों के बेघर या कच्चे मकान वाले परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराना है। योजना के तहत प्रति इकाई लगभग ₹1.2 लाख की सब्सिडी दी जाती है, तथा ग्रामीण संस्करण में 80% तक निर्माण सामग्री निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)/पिछड़े वर्ग से हो
- परिवार गरीबी रेखा से नीचे (BPL) की श्रेणी में हो
- आवेदक कर्नाटक का स्थायी निवासी हो
- आवेदक के पास मकान बनाने हेतु अपनी भूमि हो
Who is not eligible
- पिछड़ा वर्ग के अतिरिक्त अन्य श्रेणी के परिवार इस योजना में पात्र नहीं हैं
- पूर्व में किसी सरकारी आवास योजना का लाभ ले चुके परिवार पात्र नहीं हैं
Documents required
How to apply
- 1ग्राम पंचायत या नगर निकाय के माध्यम से लाभार्थी चयन सूची में नाम दर्ज कराएं
- 2जाति प्रमाण पत्र सहित आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ RGRHCL में आवेदन जमा करें
- 3स्वीकृति के बाद निर्माण प्रारंभ करें और सहायता/निर्माण सामग्री प्राप्त करें
Frequently asked questions
देवराज अर्स आवास योजना में कितनी सहायता मिलती है?
प्रति इकाई लगभग ₹1.2 लाख की सब्सिडी दी जाती है, और ग्रामीण संस्करण में 80% तक निर्माण सामग्री निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है।
यह योजना किन परिवारों के लिए है?
यह योजना अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और पिछड़े वर्ग के उन BPL परिवारों के लिए है जिनके पास अपनी भूमि है और पक्का मकान नहीं है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.