Overview
भाग्यलक्ष्मी कर्नाटक सरकार की योजना है, जिसका उद्देश्य गरीब परिवारों में बालिकाओं के जन्म को प्रोत्साहित करना और उनके भविष्य को सुरक्षित करना है। इसके अंतर्गत BPL परिवार में जन्मी बालिका के नाम ₹25,000 का बॉन्ड जमा किया जाता है, जो कुछ शर्तों (कम से कम 8वीं तक शिक्षा एवं 18 वर्ष तक अविवाहित रहने) के पूरा होने पर 18 वर्ष की आयु पर लगभग ₹1,00,000 तक परिपक्व होता है। इसके अतिरिक्त स्कूली वर्षों में ₹300 से ₹1,000 तक वार्षिक छात्रवृत्ति भी दी जाती है।
Who it's for
Eligibility
- परिवार BPL श्रेणी में हो (वार्षिक आय ₹1.2 लाख से कम)
- बालिका का जन्म 31 मार्च 2006 के बाद हुआ हो
- प्रति परिवार अधिकतम दो बालिकाएं पात्र हैं
- बालिका के जन्म के 1 वर्ष के भीतर पंजीकरण आवश्यक
- बालिका कम से कम 8वीं तक शिक्षा प्राप्त करे और 18 वर्ष तक अविवाहित रहे
Who is not eligible
- APL (गैर-गरीब) परिवारों की बालिकाएं
- एक परिवार में दो से अधिक बालिकाएं
Documents required
How to apply
- 1बालिका के जन्म के 1 वर्ष के भीतर नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र या शिशु विकास परियोजना अधिकारी (CDPO) कार्यालय में आवेदन करें
- 2जन्म प्रमाण पत्र एवं BPL राशन कार्ड सहित आवश्यक दस्तावेज जमा करें
- 3सत्यापन के बाद बालिका के नाम बॉन्ड जारी किया जाएगा
Frequently asked questions
भाग्यलक्ष्मी योजना में परिपक्वता पर कितनी राशि मिलती है?
जन्म पर बालिका के नाम ₹25,000 का बॉन्ड जमा होता है, जो शर्तें पूरी होने पर 18 वर्ष की आयु पर लगभग ₹1,00,000 तक परिपक्व होता है।
एक परिवार की कितनी बालिकाओं को लाभ मिल सकता है?
BPL परिवार की अधिकतम दो बालिकाएं इस योजना का लाभ ले सकती हैं, बशर्ते जन्म के 1 वर्ष के भीतर पंजीकरण हो।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.