Overview
जन समूह बीमा योजना राजस्थान के जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग द्वारा बारां जिले की सहरिया जनजाति के परिवारों के लिए संचालित समूह बीमा योजना है। इस योजना के अंतर्गत स्वच्छ परियोजना द्वारा बारां जिले की सहरिया बस्तियों में सर्वेक्षण कर परिवार के मुखिया (मुख्य कमाने वाले सदस्य) का बीमा किया जाता है तथा बीमा प्रीमियम स्वच्छ परियोजना द्वारा वहन किया जाता है। बीमित मुखिया की मृत्यु होने पर बीमा कंपनी द्वारा परिवार को ₹25,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिससे परिवार को आर्थिक संकट के समय सहारा मिल सके।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
- मृतक सहरिया समुदाय से संबंधित होना चाहिए।
- मृतक बारां जिले का निवासी होना चाहिए।
- आवेदक मृतक परिवार का सदस्य अथवा आश्रित होना चाहिए।
- बीमित व्यक्ति की मृत्यु से पूर्व स्वच्छ परियोजना के सर्वेक्षण के माध्यम से योजना में पंजीकरण/बीमा होना आवश्यक है।
Who is not eligible
- सहरिया समुदाय के अतिरिक्त अन्य समुदाय के परिवार इस योजना के पात्र नहीं हैं।
- बारां जिले से बाहर के निवासी पात्र नहीं हैं।
- जिन परिवारों के मुखिया का मृत्यु से पूर्व योजना में पंजीकरण/बीमा नहीं हुआ था, वे पात्र नहीं हैं।
Documents required
How to apply
- 1स्वच्छ परियोजना द्वारा बारां जिले की सहरिया बस्तियों में सर्वेक्षण कर पात्र परिवारों की पहचान की जाती है।
- 2पात्र परिवार के मुखिया का स्वच्छ परियोजना द्वारा योजना में पंजीकरण कर बीमा किया जाता है (प्रीमियम स्वच्छ परियोजना वहन करती है)।
- 3मुखिया की मृत्यु होने पर परिवार आवश्यक दस्तावेजों सहित दावा शाहाबाद स्थित स्वच्छ परियोजना कार्यालय में प्रस्तुत करता है।
- 4स्वच्छ परियोजना कार्यालय द्वारा दस्तावेजों का सत्यापन कर दावा बीमा कंपनी को अग्रेषित किया जाता है।
- 5सत्यापन के उपरांत बीमा कंपनी द्वारा ₹25,000 की राशि परिवार के बैंक खाते में प्रदान की जाती है।
Frequently asked questions
जन समूह बीमा योजना के अंतर्गत कितनी राशि मिलती है?
बीमित परिवार के मुखिया की मृत्यु होने पर बीमा कंपनी द्वारा परिवार को ₹25,000 की एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
इस योजना का लाभ किसे मिलता है?
बारां जिले की सहरिया जनजाति के वे परिवार पात्र हैं जिनके मुखिया का स्वच्छ परियोजना द्वारा सर्वेक्षण के माध्यम से बीमा किया गया हो; मुखिया की मृत्यु पर आश्रित परिजन को सहायता दी जाती है।
बीमा प्रीमियम कौन भरता है?
बीमा प्रीमियम का भुगतान स्वच्छ परियोजना द्वारा किया जाता है, लाभार्थी परिवार को कोई प्रीमियम नहीं देना पड़ता।
आवेदन/दावा कैसे प्रस्तुत करें?
मुखिया की मृत्यु पर आवश्यक दस्तावेजों सहित दावा शाहाबाद स्थित स्वच्छ परियोजना कार्यालय में ऑफलाइन प्रस्तुत किया जाता है, जहाँ से सत्यापन के बाद बीमा कंपनी को अग्रेषित किया जाता है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.