Overview
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के अंतर्गत केंद्र प्रवर्तित योजना है, जिसे राजस्थान में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन (RajSSP) पोर्टल के माध्यम से लागू किया जाता है। योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवार की उन विधवा महिलाओं को नियमित मासिक आर्थिक सहायता देना है जिनके पास जीवनयापन का कोई स्थायी सहारा नहीं है। लाभार्थी को केंद्र सरकार के NSAP अंशदान तथा राज्य सरकार के अनुदान को मिलाकर कुल पेंशन डीबीटी के माध्यम से प्रति माह दी जाती है।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए।
- आवेदक विधवा होनी चाहिए।
- आवेदक की आयु 40 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- आवेदक गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवार से संबंधित होनी चाहिए।
- आवेदक के पास जन आधार कार्ड होना अनिवार्य है।
Who is not eligible
- बीपीएल श्रेणी में सम्मिलित न होने वाली विधवा महिलाएं।
- जो किसी अन्य सरकारी पेंशन का लाभ ले रही हों।
- जिन्होंने पुनर्विवाह कर लिया हो।
- राजस्थान की मूल निवासी न होने वाली महिलाएं।
Documents required
How to apply
- 1नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाएं अथवा SSO पोर्टल (sso.rajasthan.gov.in) पर लॉगिन करें।
- 2RajSSP/सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल पर विधवा पेंशन का चयन कर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरें।
- 3जन आधार संख्या के माध्यम से सत्यापन कराएं तथा पति का मृत्यु प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेज अपलोड करें।
- 4आवेदन की जांच उपखंड अधिकारी/तहसीलदार/नायब तहसीलदार द्वारा की जाती है।
- 5स्वीकृति के पश्चात पेंशन राशि प्रति माह सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से जमा होती है।
Frequently asked questions
विधवा पेंशन के लिए न्यूनतम आयु कितनी है?
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदक विधवा की आयु 40 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए तथा वह गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवार से होनी चाहिए।
इस योजना में कितनी पेंशन मिलती है?
40 से 75 वर्ष से कम आयु पर ₹1,450 प्रति माह तथा 75 वर्ष या अधिक आयु पर ₹1,500 प्रति माह पेंशन दी जाती है, जिसमें केंद्र सरकार का NSAP अंशदान एवं राज्य का अनुदान सम्मिलित होता है।
आवेदन कहां करें?
नजदीकी ई-मित्र केंद्र अथवा SSO पोर्टल के माध्यम से राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल (ssp.rajasthan.gov.in) पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। आवेदन हेतु जन आधार कार्ड एवं पति का मृत्यु प्रमाण पत्र आवश्यक है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.