State Scheme👴 Pension & Senior Citizen👩 Women & Child

Indira Gandhi National Widow Pension Scheme (Rajasthan)

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (राजस्थान)

Verified · Updated 28 Jun 2026Apply on official siteShare
Benefit
40 वर्ष से 75 वर्ष से कम आयु की पात्र विधवा को ₹1,450 प्रति माह तथा 75 वर्ष या अधिक आयु पर ₹1,500 प्रति माह पेंशन। इसमें केंद्र सरकार का NSAP अंशदान (40–79 वर्ष पर ₹300 प्रति माह) एवं शेष राशि राज्य सरकार का अनुदान सम्मिलित है।
Applies to
Rajasthan
Application
Always open
Launched
2009

Overview

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के अंतर्गत केंद्र प्रवर्तित योजना है, जिसे राजस्थान में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन (RajSSP) पोर्टल के माध्यम से लागू किया जाता है। योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवार की उन विधवा महिलाओं को नियमित मासिक आर्थिक सहायता देना है जिनके पास जीवनयापन का कोई स्थायी सहारा नहीं है। लाभार्थी को केंद्र सरकार के NSAP अंशदान तथा राज्य सरकार के अनुदान को मिलाकर कुल पेंशन डीबीटी के माध्यम से प्रति माह दी जाती है।

Who it's for

गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवार की 40 वर्ष या अधिक आयु की विधवा महिलाएंऐसी विधवा महिलाएं जिनके पास जीवनयापन का कोई स्थायी सहारा नहीं है

Eligibility

  • आवेदक राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए।
  • आवेदक विधवा होनी चाहिए।
  • आवेदक की आयु 40 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • आवेदक गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवार से संबंधित होनी चाहिए।
  • आवेदक के पास जन आधार कार्ड होना अनिवार्य है।

Who is not eligible

  • बीपीएल श्रेणी में सम्मिलित न होने वाली विधवा महिलाएं।
  • जो किसी अन्य सरकारी पेंशन का लाभ ले रही हों।
  • जिन्होंने पुनर्विवाह कर लिया हो।
  • राजस्थान की मूल निवासी न होने वाली महिलाएं।

Documents required

जन आधार कार्ड (अनिवार्य)
आधार कार्ड
पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
आयु प्रमाण से संबंधित दस्तावेज
राजस्थान का मूल निवास (अधिवास) प्रमाण पत्र
बीपीएल राशन कार्ड / आय प्रमाण पत्र
बैंक खाता पासबुक की प्रति
पासपोर्ट साइज फोटो एवं चालू मोबाइल नंबर

How to apply

  1. 1नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाएं अथवा SSO पोर्टल (sso.rajasthan.gov.in) पर लॉगिन करें।
  2. 2RajSSP/सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल पर विधवा पेंशन का चयन कर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरें।
  3. 3जन आधार संख्या के माध्यम से सत्यापन कराएं तथा पति का मृत्यु प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेज अपलोड करें।
  4. 4आवेदन की जांच उपखंड अधिकारी/तहसीलदार/नायब तहसीलदार द्वारा की जाती है।
  5. 5स्वीकृति के पश्चात पेंशन राशि प्रति माह सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से जमा होती है।

Frequently asked questions

विधवा पेंशन के लिए न्यूनतम आयु कितनी है?

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदक विधवा की आयु 40 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए तथा वह गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवार से होनी चाहिए।

इस योजना में कितनी पेंशन मिलती है?

40 से 75 वर्ष से कम आयु पर ₹1,450 प्रति माह तथा 75 वर्ष या अधिक आयु पर ₹1,500 प्रति माह पेंशन दी जाती है, जिसमें केंद्र सरकार का NSAP अंशदान एवं राज्य का अनुदान सम्मिलित होता है।

आवेदन कहां करें?

नजदीकी ई-मित्र केंद्र अथवा SSO पोर्टल के माध्यम से राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल (ssp.rajasthan.gov.in) पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। आवेदन हेतु जन आधार कार्ड एवं पति का मृत्यु प्रमाण पत्र आवश्यक है।

Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.

Related schemes

Central

Sukanya Samriddhi Yojana (SSY)

सुकन्या समृद्धि योजना

बालिका के लिए कर लाभ के साथ उच्च-ब्याज वाली लघु बचत योजना।

उच्च ब्याज वाली बचत + धारा 80C के तहत कर लाभ
View details
State

Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana (Maharashtra)

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना

महाराष्ट्र की पात्र महिलाओं को DBT के माध्यम से प्रति माह ₹1,500।

प्रति माह ₹1,500 (DBT)
View details
State

Kunwarbai Nu Mameru Yojana (Gujarat)

કુંવરબાઈનું મામેરું યોજના

અનુસૂચિત જાતિ, સામાજિક-શૈક્ષણિક પછાત વર્ગ અને આર્થિક પછાત વર્ગની દીકરીના લગ્ન પ્રસંગે ₹12,000ની આર્થિક સહાય.

દીકરી દીઠ ₹12,000 (DBT દ્વારા)
View details
State

Mai Ramabai Ambedkar Saat Phera Samuh Lagna Yojana (Gujarat)

માઈ રમાબાઈ આંબેડકર સાત ફેરા સમૂહ લગ્ન યોજના

અનુસૂચિત જાતિના યુગલો સમૂહ લગ્નમાં ભાગ લે તો યુગલ દીઠ ₹12,000ની સહાય.

યુગલ દીઠ ₹12,000 (કન્યાના નામે) + આયોજક સંસ્થાને યુગલ દીઠ ₹3,000 (મહત્તમ ₹75,000)
View details