Overview
निःशुल्क स्कूटी वितरण योजना (सामान्य वर्ग - ईडब्ल्यूएस) राजस्थान के माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित एक प्रोत्साहन योजना है, जिसका उद्देश्य सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर (ईडब्ल्यूएस) परिवारों की मेधावी छात्राओं को आगे की शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करना तथा उनकी आवागमन की समस्या को दूर करना है। इस योजना के अंतर्गत राजकीय एवं निजी विद्यालयों की उन छात्राओं को निःशुल्क स्कूटी प्रदान की जाती है, जिन्होंने कक्षा 10वीं अथवा 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 85 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किए हों और जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम हो। यह योजना कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना तथा देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना से पृथक है और विशेष रूप से सामान्य वर्ग की ईडब्ल्यूएस मेधावी छात्राओं के लिए है।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक छात्रा राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए
- छात्रा सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर (ईडब्ल्यूएस) परिवार से होनी चाहिए
- कक्षा 10वीं अथवा 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 85 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किए हों
- परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम होनी चाहिए
- छात्रा राजकीय अथवा मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय की नियमित छात्रा रही हो
- छात्रा ने अग्रिम कक्षा में नियमित अध्ययन हेतु प्रवेश लिया हो
Who is not eligible
- अन्य किसी योजना के अंतर्गत पूर्व में स्कूटी प्राप्त कर चुकी छात्राएं पात्र नहीं हैं
- जिन छात्राओं के परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक है
- निर्धारित न्यूनतम 85 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाली छात्राएं
- सामान्य वर्ग के ईडब्ल्यूएस के अतिरिक्त अन्य वर्गों की छात्राएं, जिनके लिए पृथक स्कूटी योजनाएं (कालीबाई भील/देवनारायण) संचालित हैं
Documents required
How to apply
- 1संबंधित माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय से निर्धारित आवेदन पत्र प्राप्त कर भरें
- 2आवश्यक दस्तावेज स्व-प्रमाणित कर आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें
- 3स्व-घोषणा पत्र संलग्न करें कि किसी अन्य योजना से स्कूटी प्राप्त नहीं की गई है
- 4विद्यालय द्वारा आवेदन जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को अग्रेषित किया जाता है
- 5दस्तावेजों के सत्यापन एवं मेरिट सूची के आधार पर पात्र छात्राओं का चयन कर निःशुल्क स्कूटी वितरित की जाती है
Frequently asked questions
यह योजना कालीबाई भील एवं देवनारायण स्कूटी योजना से किस प्रकार अलग है?
यह योजना विशेष रूप से सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर (ईडब्ल्यूएस) परिवारों की मेधावी छात्राओं के लिए है, जबकि कालीबाई भील योजना अल्पसंख्यक एवं अन्य वर्गों तथा देवनारायण योजना अति पिछड़ा वर्ग की छात्राओं के लिए संचालित होती है।
योजना में पात्रता हेतु कितने प्रतिशत अंक एवं कितनी आय सीमा आवश्यक है?
छात्रा को कक्षा 10वीं अथवा 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 85 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त होने चाहिए तथा परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
योजना के अंतर्गत क्या लाभ प्रदान किया जाता है?
पात्र मेधावी छात्रा को प्रोत्साहन स्वरूप निःशुल्क स्कूटी (हेलमेट सहित) प्रदान की जाती है।
आवेदन कहाँ और कैसे करना होता है?
छात्रा अपने माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय के माध्यम से आवेदन करती है, जिसे विद्यालय द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को अग्रेषित किया जाता है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.