Overview
निःशुल्क साइकिल वितरण योजना राजस्थान सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर) द्वारा संचालित एक प्रमुख बालिका शिक्षा योजना है, जो वर्ष 2007-08 में प्रारंभ की गई थी। इसके अंतर्गत राज्य के राजकीय विद्यालयों में कक्षा 9 में अध्ययनरत/नव-प्रवेशित बालिकाओं को विद्यालय आने-जाने में सुविधा हेतु एक निःशुल्क साइकिल प्रदान की जाती है। योजना का उद्देश्य दूरी के कारण होने वाले ड्रॉपआउट को रोकना, बालिकाओं की नियमित उपस्थिति बढ़ाना तथा माध्यमिक शिक्षा तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करना है। यह योजना पूर्णतः राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है और प्रत्येक वर्ष लाखों छात्राओं को साइकिलें वितरित की जाती हैं। यह योजना देवनारायण (SBC) साइकिल योजना तथा EWS (कक्षा 6–8) साइकिल योजना से पृथक है।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक राजस्थान की मूल निवासी बालिका होनी चाहिए।
- आवेदक राजस्थान के किसी राजकीय विद्यालय में कक्षा 9 में अध्ययनरत/नव-प्रवेशित होनी चाहिए।
- कक्षा 8 उत्तीर्ण कर कक्षा 9 में प्रवेश आवश्यक।
- यह राजकीय विद्यालय की कक्षा 9 छात्राओं हेतु सामान्य निःशुल्क साइकिल योजना है, जिसमें जाति या आय आधारित कठोर बाध्यता निर्दिष्ट नहीं है।
- वितरण में ग्रामीण/दूरस्थ क्षेत्र की उन छात्राओं को प्राथमिकता, जिनके निवास के समीप विद्यालय उपलब्ध नहीं और जिन्हें अधिक दूरी तय करनी पड़ती है।
Who is not eligible
- निजी विद्यालयों में अध्ययनरत छात्राएं इस योजना हेतु पात्र नहीं (केवल राजकीय विद्यालय की छात्राएं पात्र)।
- जिन छात्राओं को पूर्व में इसी योजना के अंतर्गत साइकिल प्राप्त हो चुकी है, वे पुनः पात्र नहीं।
- बालक (छात्र) इस बालिका-केंद्रित योजना हेतु पात्र नहीं।
Documents required
How to apply
- 1संबंधित राजकीय विद्यालय में निःशुल्क साइकिल योजना हेतु आवेदन/नामांकन कराएं।
- 2आवश्यक दस्तावेज़ विद्यालय में जमा करें; विद्यालय शाला दर्पण पोर्टल पर पात्र छात्राओं का विवरण दर्ज करता है।
- 3संस्था प्रधान द्वारा सत्यापित पात्र छात्राओं की सूची जिला शिक्षा अधिकारी को अग्रेषित की जाती है।
- 4जिला शिक्षा अधिकारी जिले की सूची माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर को भेजते हैं।
- 5स्वीकृति के पश्चात विद्यालय के माध्यम से पात्र छात्राओं को निःशुल्क साइकिल वितरित की जाती है।
Frequently asked questions
इस योजना में कौन-सी छात्राएं पात्र हैं?
राजस्थान के राजकीय विद्यालयों में कक्षा 9 में अध्ययनरत/नव-प्रवेशित बालिकाएं पात्र हैं। यह सामान्य योजना है जिसमें जाति या आय आधारित कठोर बाध्यता निर्दिष्ट नहीं है; ग्रामीण/दूरस्थ क्षेत्र की छात्राओं को प्राथमिकता मिलती है।
योजना के अंतर्गत क्या लाभ मिलता है?
पात्र प्रत्येक बालिका को विद्यालय आने-जाने हेतु एक निःशुल्क साइकिल प्रदान की जाती है, जो पूर्णतः राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है।
क्या निजी विद्यालय की छात्राएं भी पात्र हैं?
नहीं। यह योजना केवल राजस्थान के राजकीय विद्यालयों में कक्षा 9 में अध्ययनरत छात्राओं के लिए है।
आवेदन कैसे करें?
आवेदन विद्यालय के माध्यम से होता है। छात्रा अपने राजकीय विद्यालय में दस्तावेज़ जमा करती है; विद्यालय शाला दर्पण पोर्टल पर विवरण दर्ज कर सत्यापित सूची माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर को अग्रेषित करता है।
क्या यह देवनारायण या EWS साइकिल योजना से अलग है?
हाँ। यह कक्षा 9 की राजकीय विद्यालय छात्राओं हेतु सामान्य योजना है, जबकि देवनारायण साइकिल योजना विशेष पिछड़ा वर्ग (SBC) के लिए तथा EWS साइकिल योजना कक्षा 6–8 की EWS छात्राओं के लिए पृथक योजनाएं हैं।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.