Overview
भूतपूर्व सैनिक की पुत्री के विवाह हेतु सहायता योजना राजस्थान सरकार के सैनिक कल्याण विभाग द्वारा समामेलित निधि (Amalgamated Fund) से संचालित है। इसके अंतर्गत हवलदार या उससे नीचे रैंक के भूतपूर्व सैनिकों की विधवाओं को, जो केंद्रीय सैनिक बोर्ड (KSB) से विवाह अनुदान प्राप्त नहीं कर रही हैं, उनकी अधिकतम दो विवाह योग्य पुत्रियों के विवाह के लिए प्रति पुत्री ₹25,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह सहायता विवाह की तिथि से एक वर्ष के भीतर आवेदन करने पर देय होती है।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए।
- आवेदक हवलदार या उससे नीचे रैंक के भूतपूर्व सैनिक की विधवा होनी चाहिए।
- सहायता भूतपूर्व सैनिक की विधवा की अधिकतम दो पुत्रियों के लिए देय है।
- विवाह के समय पुत्री की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
- पुत्री का नाम भूतपूर्व सैनिक की डिस्चार्ज बुक या पार्ट-2 ऑर्डर में दर्ज होना चाहिए।
- आवेदक के पास संबंधित जिला सैनिक कल्याण कार्यालय द्वारा जारी वैध भूतपूर्व सैनिक/विधवा पहचान पत्र होना चाहिए।
- आवेदक ने इसी प्रयोजन हेतु केंद्रीय सैनिक बोर्ड से विवाह सहायता प्राप्त न की हो।
- आवेदन विवाह की तिथि से एक वर्ष के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
Who is not eligible
- युद्ध में शहीद (Battle Casualty) या Physical Casualty (attributable) श्रेणी के भूतपूर्व सैनिकों की विधवाएं, क्योंकि ऐसे मामलों में सहायता सेना मुख्यालय से दी जाती है।
- जो केंद्रीय सैनिक बोर्ड की पुत्री विवाह सहायता योजना से सहायता के पात्र हों, उन्हें समामेलित निधि से सहायता देय नहीं।
- दो से अधिक पुत्रियों के लिए सहायता देय नहीं।
Documents required
How to apply
- 1संबंधित जिला सैनिक कल्याण कार्यालय से आवेदन फॉर्म प्राप्त करें।
- 2आवेदन फॉर्म भरें और सभी अनिवार्य दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करें।
- 3पूर्ण आवेदन विवाह की तिथि से एक वर्ष के भीतर जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में जमा करें।
- 4सत्यापन के बाद सहायता राशि बैंक खाते में ऑनलाइन हस्तांतरित की जाती है।
Frequently asked questions
इस योजना में कितनी सहायता मिलती है?
हवलदार व उससे नीचे रैंक के भूतपूर्व सैनिक की विधवा को उसकी अधिकतम दो विवाह योग्य पुत्रियों के लिए प्रति पुत्री ₹25,000 की सहायता दी जाती है।
कौन पात्र है?
राजस्थान की मूल निवासी, हवलदार या उससे नीचे रैंक के भूतपूर्व सैनिक की विधवा, जो केंद्रीय सैनिक बोर्ड से विवाह अनुदान प्राप्त नहीं कर रही हो और जिसकी पुत्री विवाह के समय कम से कम 18 वर्ष की हो।
आवेदन कब और कहां करें?
आवेदन विवाह की तिथि से एक वर्ष के भीतर संबंधित जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करना होता है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.