Overview
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग की यह योजना उन अनुसूचित जाति एवं नवबौद्ध विद्यार्थियों के लिए है जो शासकीय वसतिगृह में प्रवेश के पात्र होते हुए भी प्रवेश न मिलने के कारण बाहर रहकर 11वीं, 12वीं तथा उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इन्हें भोजन, निवास एवं निर्वाह भत्ते के रूप में अध्ययन स्थल की शहर श्रेणी के अनुसार वार्षिक राशि दी जाती है, साथ ही शैक्षणिक सामग्री हेतु अतिरिक्त सहायता मिलती है। राशि DBT द्वारा बैंक खाते में दी जाती है।
Who it's for
Eligibility
- विद्यार्थी अनुसूचित जाति/नवबौद्ध वर्ग का तथा महाराष्ट्र का निवासी होना चाहिए, परंतु अध्ययन स्थल का स्थानीय निवासी न हो।
- शासकीय वसतिगृह में प्रवेश का पात्र होते हुए भी प्रवेश न मिला हो।
- 11वीं प्रवेश हेतु 10वीं में तथा उच्च शिक्षा हेतु 12वीं में न्यूनतम 50% अंक आवश्यक।
- माता-पिता/पालक की वार्षिक आय ₹2.50 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
Documents required
How to apply
- 1सामाजिक न्याय विभाग के स्वाधार आवेदन पोर्टल (hmas.mahait.org) पर ऑनलाइन पंजीकरण करें।
- 2स्वाधार योजना का चयन कर व्यक्तिगत, जाति, आय एवं बैंक विवरण भरें।
- 3आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर महाविद्यालय/सहायक आयुक्त कार्यालय में सत्यापन कराएं।
- 4आवेदन जमा करें; स्वीकृत राशि DBT द्वारा आधार-लिंक्ड बैंक खाते में जमा होती है।
Frequently asked questions
स्वाधार योजना में कितनी राशि मिलती है?
अध्ययन स्थल की शहर श्रेणी के अनुसार ₹38,000 से ₹60,000 तक वार्षिक राशि (भोजन, निवास व निर्वाह हेतु) तथा शैक्षणिक सामग्री हेतु ₹2,000–₹5,000 अतिरिक्त मिलते हैं।
कौन पात्र है?
अनुसूचित जाति/नवबौद्ध वर्ग के वे विद्यार्थी जिन्हें शासकीय वसतिगृह में प्रवेश नहीं मिला, जिनकी पारिवारिक आय ₹2.50 लाख से कम है और जिनके न्यूनतम 50% अंक हैं।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.