Overview
राजस्थान सरकार के कॉलेज शिक्षा विभाग द्वारा संचालित यह योजना अति पिछड़ा वर्ग की उन बालिकाओं को प्रोत्साहित करती है जिन्होंने 12वीं कक्षा अच्छे अंकों से उत्तीर्ण की है और राज्य के राजकीय महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में नियमित रूप से उच्च शिक्षा ले रही हैं। मेरिट के आधार पर चयनित छात्राओं को निःशुल्क स्कूटी दी जाती है तथा शेष पात्र छात्राओं को प्रतिवर्ष प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बेटियाँ उच्च शिक्षा जारी रख सकें।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए।
- छात्रा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अति पिछड़ा वर्ग (बंजारा, गाडिया लोहार, गुर्जर, रायका, रेबारी आदि) से संबंधित हो।
- 12वीं कक्षा में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त किए हों और वह नियमित विद्यार्थी रही हो (स्वयंपाठी/पत्राचार नहीं)।
- राजस्थान के राजकीय महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में स्नातक/स्नातकोत्तर में नियमित प्रवेश लिया हो।
- परिवार की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय ₹2,50,000 से अधिक न हो।
- शिक्षा में निरंतरता हो (दो कक्षाओं के बीच अध्ययन में अंतराल/गैप न हो) तथा प्रत्येक वर्ष न्यूनतम 50% अंक बनाए रखे जाएँ।
Who is not eligible
- किसी अन्य छात्रवृत्ति/स्कूटी योजना का लाभ एक साथ ले रही छात्राएँ पात्र नहीं हैं।
- स्वयंपाठी (प्राइवेट) अथवा पत्राचार/दूरस्थ माध्यम से 12वीं करने वाली छात्राएँ पात्र नहीं हैं।
- स्कूटी प्राप्तकर्ता छात्रा पंजीकरण की तिथि से 3 वर्ष तक स्कूटी का विक्रय/हस्तांतरण नहीं कर सकती।
Documents required
How to apply
- 1राजस्थान SSO पोर्टल (sso.rajasthan.gov.in) पर पंजीकरण करें अथवा लॉगिन करें।
- 2जन आधार के माध्यम से OTP द्वारा सत्यापन पूर्ण करें।
- 3छात्रवृत्ति (Scholarship) सेक्शन में जाकर अपनी प्रोफाइल अद्यतन करें।
- 4‘नया आवेदन’ चुनकर पात्र योजनाओं में से देवनारायण स्कूटी योजना का चयन करें।
- 5मांगी गई जानकारी भरें तथा आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- 6आवेदन जमा करें; महाविद्यालय/विभाग द्वारा सत्यापन उपरांत लाभ स्वीकृत होगा।
Frequently asked questions
देवनारायण स्कूटी योजना का लाभ किसे मिलता है?
राजस्थान की अति पिछड़ा वर्ग (बंजारा, गाडिया लोहार, गुर्जर, रायका, रेबारी आदि) की उन छात्राओं को, जिन्होंने 12वीं में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त किए हों, राज्य के राजकीय महाविद्यालय में नियमित प्रवेश लिया हो तथा पारिवारिक वार्षिक आय ₹2.50 लाख से कम हो।
जिन छात्राओं को स्कूटी नहीं मिलती, उन्हें क्या लाभ मिलता है?
मेरिट में स्कूटी से वंचित रहने वाली पात्र छात्राओं को स्नातक स्तर पर ₹10,000 प्रतिवर्ष तथा स्नातकोत्तर स्तर पर ₹20,000 प्रतिवर्ष प्रोत्साहन राशि दी जाती है, बशर्ते वे प्रत्येक वर्ष न्यूनतम 50% अंक बनाए रखें।
आवेदन कैसे और कहाँ करें?
आवेदन पूर्णतः ऑनलाइन राजस्थान SSO पोर्टल (sso.rajasthan.gov.in) के छात्रवृत्ति सेक्शन के माध्यम से किया जाता है। आवेदन की तिथियाँ कॉलेज/उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिवर्ष शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ में घोषित की जाती हैं।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.