Overview
देवनारायण प्रतिभावान छात्र प्रोत्साहन योजना राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित है। इसका उद्देश्य विशेष पिछड़ा वर्ग (SBC) – बंजारा, बलदिया, लबाना, गाडिया लोहार, गाडोलिया, गुर्जर, राइका, रेबारी (देबासी) तथा गाडरिया (गाडरी, ग्यारी) समुदायों के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होने पर प्रोत्साहित करना है। योजना के अंतर्गत राजकीय विद्यालयों/महाविद्यालयों में कक्षा 10 से स्नातकोत्तर स्तर तक प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले पात्र विद्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है, ताकि वे उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित हों।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
- विद्यार्थी विशेष पिछड़ा वर्ग (SBC) के निर्धारित समुदायों – बंजारा, बलदिया, लबाना, गाडिया लोहार, गाडोलिया, गुर्जर, राइका, रेबारी (देबासी), गाडरिया (गाडरी, ग्यारी) में से किसी एक से होना चाहिए।
- विद्यार्थी राजकीय विद्यालय/महाविद्यालय में कक्षा 10 से स्नातकोत्तर स्तर तक अध्ययनरत हो।
- कक्षा 10 से स्नातक स्तर तक विद्यार्थी ने पूर्व परीक्षा प्रथम श्रेणी (फर्स्ट डिवीजन) में उत्तीर्ण की हो; स्नातकोत्तर हेतु प्रथम वर्ष में न्यूनतम 48% अंक प्राप्त कर अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हो।
- परिवार की वार्षिक पारिवारिक आय ₹2,00,000 (दो लाख रुपये) से अधिक नहीं होनी चाहिए।
Who is not eligible
- निर्धारित मानदंड अनुसार प्रथम श्रेणी से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी पात्र नहीं हैं।
- निजी (गैर-राजकीय) संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थी पात्र नहीं हैं।
- निर्धारित SBC समुदायों से बाहर के विद्यार्थी पात्र नहीं हैं।
Documents required
How to apply
- 1अपने राजकीय विद्यालय/महाविद्यालय के प्राचार्य कार्यालय से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र प्राप्त करें।
- 2आवेदन पत्र भरकर आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियां संलग्न करें।
- 3भरा हुआ एवं हस्ताक्षरित आवेदन प्राचार्य कार्यालय में जमा करें।
- 4पात्रता सत्यापन के बाद प्रोत्साहन राशि लाभार्थी के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाती है।
Frequently asked questions
देवनारायण प्रतिभावान छात्र प्रोत्साहन योजना में कितनी राशि मिलती है?
प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण पात्र विद्यार्थियों को ₹3,500 प्रति वर्ष (₹350 प्रतिमाह की दर से 10 माह) प्रोत्साहन राशि दी जाती है।
इस योजना के लिए कौन पात्र है?
राजस्थान के मूल निवासी, निर्धारित SBC समुदायों के, राजकीय विद्यालय/महाविद्यालय में कक्षा 10 से स्नातकोत्तर तक अध्ययनरत तथा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण विद्यार्थी पात्र हैं।
आवेदन कैसे करें?
आवेदन अपने राजकीय विद्यालय/महाविद्यालय के प्राचार्य कार्यालय में निर्धारित प्रारूप में ऑफलाइन जमा किया जाता है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.