Overview
देवनारायण गुरुकुल योजना राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित है। इसका उद्देश्य विशेष पिछड़ा वर्ग (SBC) – बंजारा, बलदिया, लबाना, गाडिया लोहार, गाडोलिया, गुर्जर, राइका, रेबारी (देबासी) तथा गाडरिया (गाडरी, ग्यारी) समुदायों के मेधावी विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध कराना है। योजना के अंतर्गत कक्षा 5 उत्तीर्ण पात्र विद्यार्थियों को कक्षा 5 में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट अनुसार विभाग द्वारा चयनित मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 6 में प्रवेश दिया जाता है, जहाँ उन्हें निःशुल्क शिक्षा, आवास, भोजन, गणवेश, पाठ्यपुस्तकें एवं लेखन सामग्री प्रदान की जाती है।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
- विद्यार्थी विशेष पिछड़ा वर्ग (SBC) के निर्धारित समुदायों – बंजारा, बलदिया, लबाना, गाडिया लोहार, गाडोलिया, गुर्जर, राइका, रेबारी (देबासी), गाडरिया (गाडरी, ग्यारी) में से किसी एक से होना चाहिए।
- विद्यार्थी ने कक्षा 5 न्यूनतम 50% अथवा उससे अधिक अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो।
- विद्यार्थी राजकीय अथवा मान्यता प्राप्त विद्यालय का नियमित विद्यार्थी हो।
- विद्यार्थी का परिवार आयकरदाता न हो।
Who is not eligible
- आयकरदाता परिवार के विद्यार्थी पात्र नहीं हैं।
- कक्षा 5 में 50% से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी पात्र नहीं हैं।
- निर्धारित SBC समुदायों से बाहर के विद्यार्थी पात्र नहीं हैं।
Documents required
How to apply
- 1कार्यालय समय में जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) कार्यालय से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र प्राप्त करें।
- 2आवेदन पत्र भरकर आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियां संलग्न करें।
- 3भरा हुआ आवेदन जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) कार्यालय में जमा कर दिनांकित पावती प्राप्त करें।
- 4कक्षा 5 में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट अनुसार चयनित विद्यार्थियों को कक्षा 6 में प्रवेश दिया जाता है।
Frequently asked questions
देवनारायण गुरुकुल योजना में क्या लाभ मिलता है?
चयनित विद्यार्थियों को विभाग द्वारा निर्धारित मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 6 से निःशुल्क शिक्षा, आवास, भोजन, गणवेश, पाठ्यपुस्तकें एवं लेखन सामग्री दी जाती है।
इस योजना के लिए कौन पात्र है?
राजस्थान के मूल निवासी, निर्धारित SBC समुदायों के, कक्षा 5 न्यूनतम 50% अंकों से उत्तीर्ण तथा गैर-आयकरदाता परिवार के नियमित विद्यार्थी पात्र हैं।
आवेदन कहाँ करें?
आवेदन जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) कार्यालय में निर्धारित प्रारूप में ऑफलाइन जमा किया जाता है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.