State Scheme💊 Health & Insurance

Financial Assistance Scheme for Dependents of Deceased Journalists and Litterateurs (Rajasthan)

दिवंगत पत्रकार एवं साहित्यकार के आश्रितों हेतु आर्थिक सहायता योजना

Verified · Updated 28 Jun 2026Apply on official siteShare
Benefit
गंभीर रोग के उपचार हेतु ₹1,00,000 तक तथा विशेष परिस्थितियों में ₹2,00,000 तक; आय न होने पर अधिकतम एक वर्ष तक ₹1,000 से ₹2,500 प्रतिमाह
Applies to
Rajasthan
Application
Always open
Level
State

Overview

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा संचालित यह योजना दिवंगत पत्रकारों एवं साहित्यकारों के आश्रितों को चिकित्सा आपातकाल, बेरोजगारी अथवा आय का अन्य साधन न होने की स्थिति में पत्रकार एवं साहित्यकार कल्याण कोष से आर्थिक सहायता प्रदान करती है, जिससे मृत्यु के पश्चात आश्रित परिवार को सम्बल मिल सके।

Who it's for

दिवंगत पत्रकार/साहित्यकार की विधवा28 वर्ष से कम आयु का बेरोजगार पुत्रअविवाहित पुत्रीआय रहित माता अथवा पिता

Eligibility

  • मृतक पत्रकार/साहित्यकार राजस्थान का मूल निवासी रहा हो
  • आवेदक दिवंगत पत्रकार/साहित्यकार का आश्रित हो
  • विधवा जिसकी आय का अन्य कोई साधन न हो, अथवा
  • 28 वर्ष से कम आयु का बेरोजगार पुत्र, अथवा
  • अविवाहित पुत्री, अथवा
  • आय का अन्य साधन न रखने वाले माता/पिता
  • एक समय में केवल एक ही व्यक्ति को सहायता देय है

Who is not eligible

  • आय का अन्य पर्याप्त साधन रखने वाले आश्रित पात्र नहीं
  • निर्धारित पात्रता शर्तें पूरी न करने पर सहायता देय नहीं

Documents required

आवेदक का पहचान पत्र
मृतक पत्रकार/साहित्यकार का मृत्यु प्रमाण पत्र
आश्रित होने का प्रमाण
चिकित्सा रिपोर्ट एवं चिकित्सक की पर्ची (रोग की दशा में)
आय प्रमाण पत्र
बैंक पासबुक की प्रति

How to apply

  1. 1निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, राजस्थान सरकार, जयपुर से कार्यालय समय में निर्धारित आवेदन फॉर्म प्राप्त करें
  2. 2फॉर्म के सभी अनिवार्य विवरण भरकर स्वप्रमाणित दस्तावेज़ संलग्न करें
  3. 3मृतक पत्रकार/साहित्यकार से आश्रित संबंध तथा आय न होने का प्रमाण संलग्न करें
  4. 4पूर्ण भरा एवं हस्ताक्षरित आवेदन दस्तावेज़ों सहित निदेशालय में जमा करें
  5. 5पत्रकार कल्याण कोष समिति द्वारा पात्रता सत्यापन उपरांत सहायता राशि स्वीकृत की जाती है

Frequently asked questions

इस योजना का लाभ किन आश्रितों को मिलता है?

दिवंगत पत्रकार/साहित्यकार की विधवा, 28 वर्ष से कम आयु के बेरोजगार पुत्र, अविवाहित पुत्री अथवा आय रहित माता/पिता को इस योजना का लाभ देय है।

कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है?

गंभीर रोग के उपचार हेतु ₹1,00,000 तक (विशेष परिस्थितियों में ₹2,00,000 तक) तथा आय न होने पर अधिकतम एक वर्ष तक ₹1,000 से ₹2,500 प्रतिमाह सहायता दी जाती है।

आवेदन कैसे किया जाता है?

आवेदन ऑफ़लाइन माध्यम से सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर में आवश्यक दस्तावेज़ों एवं आश्रित प्रमाण सहित जमा किया जाता है।

Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.

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