Overview
मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित योजना है, जिसके अंतर्गत कमजोर एवं वंचित वर्गों के प्रतिभावान विद्यार्थियों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों में निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराई जाती है। चयन जिलेवार एवं श्रेणीवार मेरिट के आधार पर किया जाता है। प्रति वर्ष लगभग 30,000 विद्यार्थियों को इसका लाभ दिया जाता है तथा एक विद्यार्थी जीवन में केवल एक बार अधिकतम एक वर्ष के लिए इस योजना का लाभ ले सकता है।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस अथवा अल्पसंख्यक वर्ग से होना चाहिए।
- परिवार की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय ₹8 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- चयन कक्षा 10वीं/12वीं में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार जिलेवार एवं श्रेणीवार मेरिट सूची से किया जाता है।
- संबंधित प्रतियोगी परीक्षा हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता पूर्ण करना आवश्यक है।
- विद्यार्थी ने पूर्व में इस योजना का लाभ न लिया हो (जीवन में केवल एक बार देय)।
Who is not eligible
- जिनके परिवार की वार्षिक आय ₹8 लाख से अधिक है।
- जो पूर्व में इस योजना का लाभ ले चुके हैं।
- राजस्थान के मूल निवासी न होने वाले अथवा निर्धारित श्रेणियों से बाहर के अभ्यर्थी।
Documents required
How to apply
- 1राजस्थान एसएसओ (SSO) पोर्टल sso.rajasthan.gov.in पर पंजीकरण कर लॉगिन करें।
- 2एसजेएमएस/SJE पोर्टल में 'मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना' विकल्प चुनें।
- 3व्यक्तिगत, शैक्षणिक एवं आय संबंधी जानकारी भरें तथा आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- 4आवेदन जमा कर रसीद/संदर्भ संख्या सुरक्षित रखें।
- 5जिलेवार एवं श्रेणीवार मेरिट सूची जारी होने पर चयन की जानकारी विभाग की वेबसाइट पर देखें।
Frequently asked questions
मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के अंतर्गत कौन-कौन सी परीक्षाओं की कोचिंग दी जाती है?
इसमें यूपीएससी सिविल सेवा, आरपीएससी की राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएँ, रीट, कांस्टेबल, आरआरबी, बैंकिंग/बीमा, एसएससी/सीडीएस, इंजीनियरिंग (जेईई), मेडिकल (नीट), विधि (क्लैट) तथा सीए/सीएस/सीएमए जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग दी जाती है।
इस योजना के लिए अधिकतम पारिवारिक आय सीमा क्या है?
परिवार की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय ₹8 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
क्या इस योजना का लाभ एक से अधिक बार लिया जा सकता है?
नहीं, एक विद्यार्थी जीवन में केवल एक बार अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए इस योजना का लाभ ले सकता है।
आवेदन कैसे और कहाँ करें?
आवेदन राजस्थान एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के एसजेएमएस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया जाता है।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.