Overview
यह योजना राजस्थान सरकार के कृषि विभाग द्वारा संचालित की जाती है, जिसके अंतर्गत कृषि विषय में अध्ययनरत छात्राओं को कृषि शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिवर्ष आर्थिक सहायता (प्रोत्साहन राशि) प्रदान की जाती है। इसका उद्देश्य आर्थिक कारणों से शिक्षा में आने वाली बाधाओं को दूर करना तथा अधिकाधिक बालिकाओं को कृषि, उद्यानिकी, डेयरी, कृषि अभियांत्रिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करना है। राशि का विवरण: सीनियर सेकेंडरी स्तर (कक्षा 11वीं एवं 12वीं) में कृषि विषय हेतु ₹15,000 प्रति वर्ष; कृषि स्नातक (4/5 वर्षीय पाठ्यक्रम — उद्यानिकी, डेयरी, कृषि अभियांत्रिकी, खाद्य प्रसंस्करण आदि) हेतु ₹25,000 प्रति वर्ष; कृषि स्नातकोत्तर (एम.एससी. कृषि, 2 वर्ष) हेतु ₹25,000 प्रति वर्ष; तथा कृषि में पीएचडी (अधिकतम 3 वर्ष) हेतु ₹40,000 प्रति वर्ष।
Who it's for
Eligibility
- आवेदक छात्रा (बालिका) होनी चाहिए।
- आवेदक राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए।
- आवेदक राज्य/केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय, महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय में कृषि विषय में अध्ययनरत होनी चाहिए।
- आवेदक पिछली कक्षा/वर्ष की परीक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं होनी चाहिए।
Who is not eligible
- बालक (पुरुष विद्यार्थी) इस योजना हेतु पात्र नहीं हैं; यह केवल छात्राओं के लिए है।
- राजस्थान के बाहर के मूल निवासी पात्र नहीं हैं।
- गैर-मान्यता प्राप्त संस्थानों में अथवा कृषि विषय के अतिरिक्त अन्य विषयों में अध्ययनरत छात्राएं पात्र नहीं हैं।
Documents required
How to apply
- 1एसएसओ पोर्टल (sso.rajasthan.gov.in) पर जन आधार अथवा गूगल के माध्यम से पंजीकरण कर एसएसओ आईडी बनाएं।
- 2एसएसओ आईडी से लॉगिन करें तथा डैशबोर्ड में 'राज-किसान (RAJ-KISAN)' विकल्प चुनें।
- 3'सिटीजन' अनुभाग में 'Application Entry Request' पर क्लिक करें।
- 4जन आधार/भामाशाह परिवार आईडी दर्ज कर खोजें तथा आवेदक का नाम एवं योजना का नाम चुनें।
- 5आधार प्रमाणीकरण पूर्ण कर 'Get Details' पर क्लिक करें।
- 6बैंक विवरण एवं सत्यापन संबंधी जानकारी भरें तथा आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
- 7आवेदन सबमिट करें। (आवेदन निकटतम ई-मित्र केंद्र के माध्यम से भी किया जा सकता है।)
Frequently asked questions
इस योजना का लाभ किसे मिलता है?
राजस्थान की मूल निवासी वे छात्राएं जो मान्यता प्राप्त विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में कृषि विषय में अध्ययनरत हैं, इस योजना की पात्र हैं।
प्रत्येक स्तर पर कितनी प्रोत्साहन राशि मिलती है?
कक्षा 11वीं-12वीं में ₹15,000 प्रति वर्ष; कृषि स्नातक (4/5 वर्षीय) में ₹25,000 प्रति वर्ष; एम.एससी. कृषि (2 वर्ष) में ₹25,000 प्रति वर्ष; तथा कृषि में पीएचडी (अधिकतम 3 वर्ष) में ₹40,000 प्रति वर्ष।
आवेदन कैसे करें?
छात्राएं एसएसओ पोर्टल पर पंजीकरण कर राज किसान पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं; आवेदन निकटतम ई-मित्र केंद्र से भी किया जा सकता है।
कौन-कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?
पते का प्रमाण, पिछले वर्ष की अंकतालिका, बैंक खाता विवरण, जन आधार, पासपोर्ट साइज़ फोटो एवं मोबाइल नंबर आवश्यक हैं।
कौन-से कृषि पाठ्यक्रम इसमें सम्मिलित हैं?
कृषि के अतिरिक्त उद्यानिकी, डेयरी, कृषि अभियांत्रिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण जैसे स्नातक पाठ्यक्रम तथा एम.एससी. कृषि एवं कृषि में पीएचडी सम्मिलित हैं।
Disclaimer: This information is for general guidance only. ClariNexusHub is not a government body. Scheme rules and amounts can change, so always confirm the details and apply on the official portal linked below.